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दोस्त की पत्थर से कूचकर हत्या के मामले में नाबालिग किशोर को उम्रकैद

दोस्त की पत्थर से कूचकर हत्या के आरोपी नाबालिग किशोर को रांची के जुवेनाइल कोर्ट ने दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है. इसके साथ ही उस पर 10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है. यह राशि जमा नहीं करने पर छह महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी.

दोस्त की पत्थर से कूचकर हत्या के मामले में नाबालिग किशोर को उम्रकैद
Credit- Pixabay

रांची, 30 अप्रैल : दोस्त की पत्थर से कूचकर हत्या के आरोपी नाबालिग किशोर को रांची के जुवेनाइल कोर्ट ने दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है. इसके साथ ही उस पर 10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है. यह राशि जमा नहीं करने पर छह महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी.

वारदात 1 जनवरी 2021 को हुई थी. रांची शहर के करमटोली चौक के पास एक किशोर सोनू टोप्पो का शव मिला था. उसकी हत्या पत्थर से कूचकर की गई थी. दर्ज एफआईआर में बताया गया था कि सोनू अपने दो दोस्तों के साथ नए साल का जश्न मनाने निकला था. सबने शराब पी और इसके बाद सोनू की हत्या कर दी गई थी. घर वालों ने उसके दोस्तों पर संदेह जाहिर करते हुए उन्हें नामजद किया था. पुलिस की तफ्तीश के दौरान आरोपी पकड़े गए. इनमें एक आरोपी नाबालिग निकला, जिसे बाल सुधार गृह भेजा गया था. यह भी पढ़ें : PM मोदी का पत्र मनसुख मंडाविया के नाम, लिखा- कांग्रेस और इंडी अलायंस के विभाजनकारी उद्देश्यों के विरुद्ध मतदाताओं को करें जागरूक

बाद में उनके खिलाफ चार्जशीट फाइल की गई. कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान अभियोजन की ओर से 10 गवाह और बचाव पक्ष की ओर से दो गवाह पेश किए गए. गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर जुवेनाइल कोर्ट ने नाबालिग किशोर को दोषी करार दिया.

(The above story first appeared on LatestLY on Apr 30, 2024 02:52 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).