लाठी-डंडे से पीटकर भाभी की हत्या करने वाले दोषी दंपति को आजीवन कारावास की सजा

उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले के अपर सत्र न्यायाधीश नवनीत कुमार की अदालत ने हत्या के मामले की सुनवाई करते हुए भाभी की हत्या में दोषी दंपति को आजीवन कारावास और अर्थदण्ड की सज़ा सुनाई है.

लाठी-डंडे से पीटकर भाभी की हत्या करने वाले दोषी दंपति को आजीवन कारावास की सजा
(प्रतिकात्मक तस्वीर) Photo Credits: PTI

प्रतापगढ़: उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले के अपर सत्र न्यायाधीश नवनीत कुमार की अदालत ने हत्या के मामले की सुनवाई करते हुए भाभी की हत्या में दोषी दंपति को आजीवन कारावास और अर्थदण्ड की सज़ा सुनाई है. अभियोजन पक्ष के अनुसार थाना लालगंज कोतवाली अंतर्गत सण्डवा दूबान गाँव में छह, जुलाई 2012 को घरेलू विवाद में लाठी डंडे से मार पीट कर उर्मिला देवी की हत्या कर दी गयी थी.

घटना की रिपोर्ट मृतका की बेटी सुमन ने अपने चाचा रामजी उर्फ़ कमलाकर ओझा, चाची सुधा व चचेरे भाई कुलदीप और संदीप सहित चार आरोपियों के विरुद्ध हत्या की रिपोर्ट दर्ज करायी थी.

पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया, जबकि संदीप व कुलदीप के नाबालिग होने के कारण मामला किशोर न्यायालय में चल रहा है.

न्यायालय ने मामले की सुनवाई करते हुए अधिवक्ता की बहस सुनने के बाद दोषी सिद्ध होने पर कल रामजी उर्फ़ कमलाकर ओझा और उसकी पत्नी सुधा सहित दोनों आरोपियों को आजीवन कारावास व 64 हजार रुपया अर्थदण्ड की सज़ा सुनाई.


संबंधित खबरें

Ladki Bahin Yojana May 2025 Installment Date: क्या 'लड़की बहिन योजना' की मई-जून की किस्त साथ में आएगी, क्या महाराष्ट्र में महिला लाभार्थियों को एक साथ मिलेंगे ₹6000? जानिए लेटेस्ट अपडेट

PM Kisan 20th Installment: पीएम किसान की 20वीं किस्त पर मंडराया संकट, इन किसानों का अटक सकता है पैसा! पढें लेटेस्ट अपडेट

Kalyan Satta Matka Mumbai Results: मटका पन्ना क्या है? समझें सट्टा के खेल में क्या है इसकी जरूरत

RBSE 5th Result 2025: राजस्थान बोर्ड 5वीं क्लास का रिजल्ट घोषित, rajshaladarpan.rajasthan.gov.in पर ऐसे करें मार्कशीट

\