RG Kar Doctor Rape-Murder Case: कोलकाता ट्रेनी डॉक्टर से रेप-मर्डर मामले में आरोपी संजय रॉय के खिलाफ कोर्ट का बड़ा फैसला, सुनाई उम्र कैद की सजा
कोलकाता की विशेष अदालत सोमवार को आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल की महिला डॉक्टर के रेप और मर्डर केस में दोषी संजय रॉय के खिलाफ उम्र कैद की सजा सुनाया है. हालांकि सजा के ऐलान से पहले आरोपी संजय रॉय ने अपना बचाव किया
RG Kar Doctor Rape-Murder Case: कोलकाता की सियालदह कोर्ट की विशेष अदालत ने सोमवार को आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल की महिला डॉक्टर के रेप और मर्डर केस में दोषी संजय रॉय के खिलाफ उम्र कैद की सजा सुनाया है. हालांकि सीबीआई के साथ ही परिवार वालों ने कोर्ट से फांसी की सजा की मांग की थी. लेकिन कोर्ट ने मामले को रेयर ऑफ द रेयर ना मानते हुए उम्र कैद की सजा और 50 हजार रूपए की जुर्माना सुनाया है..
पीड़िता के वकील अनिसुर रहमान ने मीडिया से बातचीत में कहा कि सीबीआई और उन्होंने कोर्ट से आरोपी के खिलाफ फांसी के सजा की मांग की थी. लेकिन कोर्ट ने केस में उम्र कैद की सजा सुनिया है. इसके साथ हे पीड़िता के परिवार को 17 लाख रुपये सरकार को मुआवजा के तौर पर देने को कहा. यह भी पढ़े: RG Kar Case: पश्चिम बंगाल में डॉक्टरों का सामूहिक इस्तीफा खारिज, ममता सरकार ने कहा, ‘यह कानूनी रूप से मान्य नहीं’
कोर्ट के फैसले से लोग नाखुश
कोर्ट के फैसले लोग नाखुश दिखे. लोगों का कहना है कि मामले में आरोपी को फांसी सजा मिलनी चाहिए. कोर्ट के बाहर जमा लोगों ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि मामले में और लोग दोषी है. ऐसे में दूसरे लोगों के खिलाफ भी सजा सुनाई जानी चाहिए था.
कोर्ट में आरोपी ने खुद का बचाव किया
वहीं कोर्ट के फैसले से पहले आरोपी संजय रॉय ने अपने बचाव में उसने कहा कि उनसे कोई जुर्म नहीं किया और उसे जबरन फंसाया गया है. आरोपी ने अदालत में यह दावा किया कि वह निर्दोष है और उस पर झूठा आरोप लगाया गया है. इसलिए उसे इस केस से बरी किया जाएहालांकि कोर्ट ने उसकी एक नहीं सुनी. मामले में उसे दोषी पाए जाने पर कोर्ट उसके खिलाफ फैसला सुनाया.
18 जनवरी को कोर्ट ने दोषी ठहराया
इससे पहले कोलकाता की सियालदह कोर्ट की विशेष अदालत ने शनिवार को कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में ट्रेनी महिला डॉक्टर की रेप के बाद हत्या मामले में आरोपी सिविक वालंटियर संजय रॉय को दोषी करार दिया था.. दोषी करार दिए जाने के बाद सजा का ऐलान आज हुआ.
पिछले साल 9 अगस्त की घटना
पिछले साल अगस्त में महिला ट्रेनी डॉक्टर का शव आरजी कर अस्पताल के सेमिनार हॉल से बरामद किया गया था. कोलकाता पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और क्राइम सीन से मिले सबूतों के आधार पर जांच की. इसके बाद सिविक वालंटियर संजय रॉय को गिरफ्तार किया गया. संजय रॉय इस मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की चार्जशीट में मुख्य आरोपी हैं. संजय रॉय को भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 64, धारा 66 और धारा 103 (आई) के तहत दोषी ठहराया गया है.
(The above story first appeared on LatestLY on Jan 20, 2025 02:55 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).

