कोरोना वायरस को लेकर कर्नाटक सरकार का बड़ा फैसला, सार्वजनिक स्थानों पर तंबाकू खाकर थूकने पर लगाया प्रतिबंध
तंबाकू की दूकान (Photo Credits: Flckr)

बेंगलुरु: कोरोना वायरस (Coronavirus) को लेकर कर्नाटक सरकार (Karnataka Govt)  ने एक बड़ा फैसला लेते हुए शनिवार को एक आदेश जारी करते हुए राज्य में सार्वजनिक स्थानों पर लोगों को तंबाकू खाकर थूकने पर प्रतिबंध लगा दिया हैं. सरकार की तरफ से जारी आदेश में कहा गया है कि यदि कोई आदेश का पालन नहीं करता है तो उसके खिलाफ आईपीसी (भारतीय दंड संहिता) की धारा 188,268, 269 और 270 के तहत कारवाई की जाएगी. बता दें कि दूसरे अन्य राज्यों की तरह कर्नाटक भी कोविड-19 महामारी की चपेट में हैं. मौजूदा समय में कर्नाटक में 2922 कोरोना के पॉजिटिव मामले अब तक दर्ज किए गए हैं.

वहीं पिछले महीने अप्रैल में कोरोना वायरस महामारी को लेकर आंध्र प्रदेश (Andhra Pradesh) सरकार ने एक सर्कुलर जारी करते हुए सार्वजनिक स्थानों पर धुआं रहित या चबाने वाले तंबाकू उत्पादों के सेवन और थूकने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था. आंध्र प्रदेश सरकार की तरफ से भी कहा गया था कि यदि को सरकार के आदेश का कोई उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी. यह भी पढ़े: कोरोना संकट के बीच कर्नाटक सरकार का फैसला, मास्क न लगाने पर लगेगा 200 रुपये का जुर्माना

बता दें कि कोरोना वायरस महामरी को लेकर पूरा देश परेशान हैं. ऐसे में हर राज्य की सरकार अपने-अपने स्तर पर इस महामारी को रोकने और अपने राज्य के लोगों की जान बचाने को लेकर कदम उठा रही हैं. ताकि कोरोना वायरस को जल्द से जल्द रोका जा सके. ज्ञात हो कि देश में पिछले दो महीने से ज्याद दिन से लॉकडाउन लागू है.  जो लॉकडाउन का चौथा अवधि कल यानी 31 मई को खत्म होने वाला हैं. लेकिन देखा जा रहा है कि लॉकडाउन के बाद भी देश में कोरोना वायरस के मामले कम नहीं हो रहे हैं जो एक चिंता का विषय है.