डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह व उनके तीन करीबी सहयोगियों को पत्रकार रामचंद्र छत्रपति की हत्या मामलें में उम्रकैद की सजा मिली है. केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की विशेष अदालत ने गुरमीत सहित सभी दोषियों को वीडियो काॅफ्रेंसिंग के जरिये सजा सुनाई. सुरक्षा के लिहाज से कई ठिकानों पर भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है.
सीबीआई की विशेष अदालत के जज जगदीप सिंह ने फैसला सुनाते हुए कहा कि राम रहीम की उम्रकैद की सजा दुष्कर्म मामले में दी गई 20 साल की सजा पूरी होने के बाद शुरू होगी. इसके साथ ही कोर्ट ने सभी दोषियों पर 50 हजार रूपये का जुर्माना भी लगाया है.
सीबीआई की हरियाणा स्थित पंचकूला की अदालत गुरमीत राम रहीम व पूर्व डेरा प्रबंधक किशन लाल के साथ कुलदीप व निर्मल को सजा सुनाया. रहीम व उसके तीन करीबी सहयोगियों को 11 जनवरी को ही दोषी करार दिया जा चुका था.
Journalist Ramchandra Chhatarpati murder case: CBI Special Court in Panchkula awards life imprisonment to Gurmeet Ram Rahim Singh. pic.twitter.com/O7WG4lBIPR
— ANI (@ANI) January 17, 2019
Journalist Ramchandra Chhatarpati murder case: Three other convicts Kuldeep Singh, Nirmal Singh and Krishan Lal, have also been awarded life imprisonment. The Court has also imposed a fine of Rs 50,000 each. https://t.co/rclAjUMaCs
— ANI (@ANI) January 17, 2019
यह था पूरा मामला
गौरतलब हो कि साल 2002 में पत्रकार रामचंद्र छत्रपति (Ram Chander Chhatrapati) को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया गया था, क्योंकि डेरे में होनेवाली अनैतिक गतिविधियों से जुड़ी खबरें लगातार अपने समाचार पत्र के माध्यम से लोगों तक पहुंचा रहे थे. 16 साल पहले हुई हत्या के इस मामले में मृतक पत्रकार के परिवार ने मामला दर्ज कराया था और इस हत्याकांड की जांच का जिम्मा नवंबर 2003 में सीबीआई को सौंप दिया गया. इस मामले में साल 2007 में सीबीआई ने कोर्ट में चार्जशीट दाखिल करते हुए डेरा प्रमुख गुरमीत सिंह राम रहीम को हत्या की साजिश रचने का आरोपी माना था.