EPFO New Rules: नौकरी बदलने पर अब खुद ट्रांसफर होगा PF का पैसा, ईपीएफओ के नए CITES प्लेटफॉर्म से करोड़ों कर्मचारियों को बड़ी राहत
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने अपने नए सेंट्रलाइज्ड आईटी इनेबल्ड सर्विस प्लेटफॉर्म के तहत पीएफ खातों के ऑटोमैटिक ट्रांसफर की सुविधा शुरू की है. अब आधार-सत्यापित यूएएन वाले कर्मचारियों को नौकरी बदलने पर पीएफ बैलेंस ट्रांसफर करने के लिए अलग से आवेदन नहीं करना होगा.
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नई दिल्ली: भारत में नौकरी बदलने वाले नौकरीपेशा कर्मचारियों के लिए अब एक जरूरी प्रशासनिक औपचारिकता पूरी तरह खत्म हो गई है. कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) (Employees' Provident Fund Organisation) ने पात्र सदस्यों के लिए एक नई स्वचालित भविष्य निधि (PF) (Provident Fund) ट्रांसफर प्रणाली की शुरुआत की है. इस नए नियम के तहत, जिन कर्मचारियों का यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) उनके आधार से सत्यापित (Aadhaar-authenticated) है और वे निर्धारित शर्तों को पूरा करते हैं, उन्हें नई कंपनी में शामिल होने पर अपना पुराना पीएफ बैलेंस ट्रांसफर करने के लिए कोई अलग से ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन करने की आवश्यकता नहीं होगी. यह सुधार ईपीएफओ द्वारा अपने नए सेंट्रलाइज्ड आईटी इनेबल्ड सर्विसेज (CITES) प्लेटफॉर्म पर माइग्रेशन करने के बाद संभव हुआ है, जिसका मुख्य उद्देश्य कागजी कार्रवाई को कम करना और पीएफ सेवाओं को अधिक सुगम बनाना है. यह भी पढ़ें: EPFO Interest Credit: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के सदस्य 8.25% ब्याज का कर रहे इंतजार, जानें कब आएगा पैसा और कैसे चेक करें ऑनलाइन PF बैलेंस
कैसे काम करती है यह नई ऑटोमैटिक ट्रांसफर व्यवस्था?
कर्मचारी भविष्य निधि के नियमों के अनुसार, एक कर्मचारी का यूएएन (UAN) नंबर उसके पूरे कामकाजी जीवन के दौरान एक ही रहता है, भले ही वह कितनी भी कंपनियां क्यों न बदले. हालांकि, हर बार जब कोई कर्मचारी किसी नए संगठन में शामिल होता है, तो उसके लिए एक नया पीएफ सदस्य आईडी (PF Member ID) जेनरेट किया जाता है.
नए CITES सिस्टम के तहत, ईपीएफओ का केंद्रीय सर्वर स्वचालित रूप से इन नए सदस्य आईडी की पहचान करता है और उन्हें कर्मचारी के मौजूदा यूएएन से लिंक कर देता है. यदि कर्मचारी का यूएएन आधार से पूरी तरह सत्यापित है और अन्य पात्रता शर्तें पूरी होती हैं, तो पिछले नियोक्ता (एम्प्लॉयर) के खाते से पीएफ का पैसा बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के नए पीएफ खाते में ट्रांसफर हो जाता है. इससे पहले, कर्मचारियों को फॉर्म-13 के जरिए ऑनलाइन या ऑफलाइन ट्रांसफर का अनुरोध जमा करना पड़ता था, जिसे सत्यापित करने में काफी समय लगता था.
क्यों महत्वपूर्ण है यह बदलाव?
आमतौर पर कर्मचारी अपने करियर के दौरान कई बार नौकरियां बदलते हैं, जिसके कारण उनके पास कई पीएफ सदस्य आईडी जमा हो जाती हैं. इन सभी अलग-अलग खातों को एक ही सक्रिय यूएएन के तहत समेकित (Consolidate) करने से कर्मचारियों के लिए अपनी सेवानिवृत्ति बचत (Retirement Savings) की निगरानी करना बेहद आसान हो जाता है.
इसके अतिरिक्त, यह continuous employment record (निरंतर रोजगार रिकॉर्ड) को बनाए रखने में मदद करता है, जिससे पेंशन पात्रता और आयकर छूट से जुड़े नियमों का लाभ उठाने में कोई बाधा नहीं आती. इस स्वचालित सुविधा से प्रशासनिक देरी में भारी कमी आएगी और नौकरी बदलने की प्रक्रिया बेहद तनावमुक्त हो जाएगी.
कर्मचारी कैसे सत्यापित कर सकते हैं अपना विवरण?
ईपीएफओ ने स्पष्ट किया है कि कर्मचारी अपने नए और पुराने नियोक्ता के विवरण की जांच घर बैठे ऑनलाइन कर सकते हैं:
- सबसे पहले ईपीएफओ के एकीकृत सदस्य पोर्टल (EPFO Unified Member Portal) पर जाएं.
- अपने यूएएन (UAN) और पासवर्ड की मदद से लॉग इन करें और ओटीपी (OTP) प्रमाणीकरण की प्रक्रिया पूरी करें.
- लॉग इन करने के बाद ऊपर दिए गए मेनू में 'सर्विस हिस्ट्री' (Service History) सेक्शन पर जाएं.
- यहां सदस्य अपने पिछले और वर्तमान रोजगार के सभी विवरण देख सकते हैं और यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि उनकी सभी सदस्य आईडी उनके मूल यूएएन से सही ढंग से जुड़ी हुई हैं या नहीं.
ईपीएफओ के व्यापक डिजिटल आधुनिकीकरण का हिस्सा
यह स्वचालित पीएफ ट्रांसफर सुविधा ईपीएफओ के अत्याधुनिक CITES प्लेटफॉर्म पर संक्रमण के बाद शुरू किए गए कई बड़े डिजिटल सुधारों का एक हिस्सा है. हाल के महीनों में, संगठन ने अपनी कार्यप्रणाली को सुधारने के लिए कई अन्य कदम भी उठाए हैं, जिनमें केंद्रीयकृत दावा प्रसंस्करण (Centralised Claim Processing), एक केंद्रीयकृत भुगतान प्रणाली और 'एनी ऑफिस' (Any Office) सेवा मॉडल शामिल हैं. 'एनी ऑफिस' मॉडल के तहत सदस्य देश के किसी भी ईपीएफओ कार्यालय से अपनी सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं, चाहे उनका खाता किसी भी शहर में क्यों न मेंटेन किया जा रहा हो. इन पहलों से देश भर के करोड़ों ईपीएफओ सदस्यों के अनुभव में व्यापक सुधार देखने को मिल रहा है.
(The above story first appeared on LatestLY on Jul 15, 2026 04:19 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).

