ITR Filing Last Date: इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख एक महीने बढ़कर 31 अगस्त हुई
सरकार ने मंगलवार को वित्त वर्ष 2018-19 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तारीख एक महीने बढ़ाकर 31 अगस्त कर दिया. इस कदम से करदाताओं को राहत मिलेगी. इससे पहले वेतनभोगी करदाताओं और इकाइयों के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2019 थी.
सरकार ने मंगलवार को वित्त वर्ष 2018-19 के लिए आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने की अंतिम तारीख एक महीने बढ़ाकर 31 अगस्त कर दिया. इस कदम से करदाताओं को राहत मिलेगी. इससे पहले वेतनभोगी करदाताओं और इकाइयों के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2019 थी. वित्त मंत्रालय ने बयान में कहा, "केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2019 से बढ़ाकर 31 अगस्त 2019 कर दिया है." वित्त वर्ष 2018-19 के लिए स्त्रोत से कर कटौती (TDS) का प्रमाणपत्र यानी फार्म 16 के देर से जारी होने के कारण आयकर रिटर्न दाखिल करने की तिथि बढ़ाने की मांग की जा रही थी.
आयकर विभाग ने वित्त वर्ष 2018-19 के लिए नियोक्ताओं के लिये फार्म -16 जारी करने की अंतिम तिथि 25 दिन बढ़ाकर 10 जुलाई कर दिया था. यह भी पढ़ें- Budget 2019: Aadhaar और PAN का होगा परस्पर इस्तेमाल, आधार कार्ड के जरिए भी भर सकेंगे इनकम टैक्स रिटर्न
इसकी वजह से वेतनभोगी करदाताओं के पास 20 दिन के अंदर आयकर रिटर्न दाखिल करने का समय बचा था.