कथित ठग Sukesh Chandrashekhar का एलजी को लिखा लेटेस्ट पत्र ईडी की चार्जशीट को कमजोर करने की कोशिश ?

जबरन वसूली, धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग के कथित मास्टरमाइंड सुकेश चंद्रशेखर ने उसके खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा चल रही जांच में एक नया मोड़ ला दिया है. ऐसा लगता है कि चंद्रशेखर अपने पिछले बयानों से मुकर गए हैं, जिससे ईडी की चार्जशीट की विश्वसनीयता पर संदेह पैदा हो गया है.

Sukesh Chandrashekhar, Jacqueline Fernandes (Photo Credit: IANS)

नई दिल्ली, 18 अक्टूबर : जबरन वसूली, धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग के कथित मास्टरमाइंड सुकेश चंद्रशेखर (Sukesh Chandrashekhar) ने उसके खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा चल रही जांच में एक नया मोड़ ला दिया है. ऐसा लगता है कि चंद्रशेखर अपने पिछले बयानों से मुकर गए हैं, जिससे ईडी की चार्जशीट की विश्वसनीयता पर संदेह पैदा हो गया है. विशेष रूप से, चंद्रशेखर ने हाल ही में दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) पर आरोप लगाते हुए कहा था कि आठ जेल अधिकारियों की जांच पक्षपातपूर्ण थी. उन्होंने दावा किया कि उन्होंने इन अधिकारियों को कोई भुगतान नहीं किया है. हालांकि, ईडी की चार्जशीट में पहले ही जेल अधिकारियों को मासिक भुगतान के चंद्रशेखर के दावों और उनके लिए एक फ्लैट खरीदने में उनकी भागीदारी का दस्तावेजीकरण किया गया था.

हाल ही में दिल्ली के उपराज्यपाल वीके. सक्सेना ने रोहिणी जेल से चंद्रशेखर द्वारा संचालित कथित संगठित अपराध सिंडिकेट के लिए भ्रष्टाचार निवारण (पीओसी) अधिनियम की धारा 17ए के तहत आठ जेल अधिकारियों के खिलाफ जांच शुरू करने के लिए दिल्ली पुलिस की ईओडब्ल्यू को मंजूरी दी. जांच का सामना कर रहे जेल अधिकारियों की पहचान सुनील कुमार, सुंदर बोरा (दोनों अधीक्षक), प्रकाश चंद, महेंद्र प्रसाद सुंद्रियाल, सुभाष बत्रा (सभी उपाधीक्षक), धर्म सिंह मीणा, लक्ष्मी दत्त और प्रकाश चंद (सभी सहायक अधीक्षक) के रूप में की गई है. यह भी पढ़ें : Maharashtra Shocker: 20 दिन में परिवार के 5 सदस्यों की हत्या, बहू ने मामी के साथ मिलकर रची खौफनाक साजिश

चंद्रशेखर ने 13 अक्टूबर को एलजी को भेजे अपने पत्र के माध्यम से दावा किया, ''मैंने अन्य 8 अधिकारियों या 83 जेल अधिकारियों में से किसी को भी एक रुपया भी नहीं दिया है. मेरा लेन-देन केवल सत्येंद्र जैन (आप नेता) और संदीप गोयल (पूर्व डीजी जेल) के साथ था, जिन्होंने मेरे स्टाफ के माध्यम से मुझसे सुरक्षा रुपये प्राप्त किए.'' हालांकि, 6 अप्रैल को अपनी चौथी सप्लीमेंट्री चार्जशीट में चन्द्रशेखर के बयान का हवाला देते हुए ईडी ने कहा कि वह जेल अधिकारियों को सहायक अधीक्षकों के लिए 25 लाख रुपये से लेकर शीर्ष स्तर पर दो करोड़ रुपये तक मासिक सुरक्षा राशि का भुगतान कर रहे थे.

ईडी ने निर्दिष्ट किया कि मीणा की प्राथमिक जिम्मेदारियों में जेल के भीतर कैदियों के व्यवहार की निगरानी करना, अन्य अधिकारियों की सहायता से खुफिया नेटवर्क विकसित करना, सेल्स और बैरकों का नियमित निरीक्षण करना और यदि कोई कदाचार पाया जाता है, तो संबंधित कैदियों के खिलाफ शिकायतें शुरू करना शामिल है. चार्जशीट में बताया गया कि मीणा ने अन्य जेल अधिकारियों के साथ मिलकर, चंद्रशेखर को अनधिकृत और असाधारण विशेषाधिकार प्रदान करने में सक्रिय रूप से मदद की. एक उदाहरण में चंद्रशेखर की इंटरनेट और मोबाइल फोन तक पहुंच को सक्षम बनाने में मीणा की भूमिका शामिल है.

चंद्रशेखर के बयान के अनुसार, ईडी ने अपनी चार्जशीट में कहा कि उन्होंने मीणा सहित तीन सहायक अधीक्षकों को 50-60 लाख रुपये तक की राशि वितरित की थी. चंद्रशेखर के ईडी को दिए गए बयान के अनुसार (जो आरोप पत्र में है), मीणा द्वारा उसके निर्देशों के आधार पर चंद्रशेखर के सहयोगी दीपक रामनानी से लगातार रकम एकत्र की गई थी. इसके बाद मीणा इन पैसों को जेल कर्मचारियों के बीच बांट देते थे. इन लेन-देन का समन्वय, मीणा की देखरेख में जेल के भीतर सीधे आमने-सामने की बैठकों और उनके मोबाइल फोन पर व्हाट्सएप के माध्यम से हुआ. ईडी की जांच के दौरान, यह पता चला कि मीणा ने रोहिणी में 54 लाख रुपये के पंजीकृत मूल्य के साथ एक फ्लैट खरीदा था, जबकि अपार्टमेंट का बाजार मूल्य लगभग 90-95 लाख रुपये था. नतीजतन, यह प्रशंसनीय है कि 40 लाख रुपये की शेष राशि का भुगतान मीणा द्वारा अवैध गतिविधियों की आय से नकद में किया गया था.

अब एलजी को लिखे पत्र में चंद्रशेखर के दावों ने जांचकर्ताओं को हैरान कर दिया है. एलजी को लिखे अपने पत्र में उन्होंने आरोप लगाया कि ईओडब्ल्यू ने पूरी तरह से पक्षपातपूर्ण और घटिया जांच की है, क्योंकि ईओडब्ल्यू में उनके मामले की जांच कर रहे ईओडब्ल्यू के वरिष्ठ अधिकारी आम आदमी पार्टी के सदस्यों, जैसे कैलाश गहलोत और सत्येंद्र जैन के बहुत करीबी सहयोगी हैं. उन्होंने दावा किया, ''इसके अलावा पूर्व डीजी संदीप गोयल ने भी जांच को प्रभावित कर अपना नाम जांच से हटा लिया और मामले को जेल के छोटे अधिकारियों की तरफ मोड़ दिया. चूंकि, संदीप गोयल पहले ईओडब्ल्यू में थे और उस समय एक उच्च पद के अधिकारी होने के नाते, उन्होंने अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया और यह सुनिश्चित किया कि उनका और सत्येंद्र जैन का नाम किसी भी तरह से जांच में शामिल न किया जाए.''

अब ईओडब्ल्यू की जांच के दौरान यह सामने आया कि इन आठ जेल अधिकारियों को पहले ही बैरक नंबर 204, वार्ड नंबर 3, जेल नंबर 10, रोहिणी से संचालित होने वाले चंद्रशेखर द्वारा संचालित संगठित अपराध सिंडिकेट की सुविधा के लिए मकोका के प्रावधानों के तहत गिरफ्तार किया गया था. इन्होंने उसके रहने को आरामदायक बनाया और गोपनीयता सुनिश्चित की ताकि वह आर्थिक लाभ के बदले जेल में मोबाइल फोन का उपयोग कर सके. रोहिणी जेल के विभिन्न कैमरों के फुटेज एकत्र किए गए और उनका विश्लेषण किया गया, उक्त कर्मचारियों के ड्यूटी रोस्टर की जांच की गई, फोन विवरण का विश्लेषण किया गया और आरोपी व्यक्तियों के खुलासे के आधार पर जानकारी एकत्र की गई.

अधिकारी ने कहा, ''यह पाया गया कि उक्त कर्मचारी को चंद्रशेखर के परामर्श से उसके बैरक में तैनात किया गया था ताकि उसे आर्थिक लाभ के लिए उसकी आपराधिक गतिविधियों को अंजाम देने में मदद मिल सके.' अधिकारियों के अनुसार, सहायक अधीक्षक मीणा के माध्यम से नियमित आधार पर प्राप्त होने वाले आर्थिक लाभ के लिए, इन जेल अधिकारियों द्वारा जेल मैनुअल का घोर उल्लंघन करते हुए, विशेष रूप से चंद्रशेखर को एक अलग बैरक प्रदान किया था. 2020 और 2021 की शुरुआत के बीच, दिल्ली की रोहिणी जेल में कैद रहते हुए, चंद्रशेखर ने कथित तौर पर 200 करोड़ रुपये की डकैती की थी. इस योजना में केंद्रीय कानून सचिव का रूप धारण करके जेल में बंद उद्योगपति शिविंदर मोहन की पत्नी अदिति सिंह को धोखा देना और उनके पति की रिहाई सुनिश्चित करने की पेशकश करना शामिल था.

उन पर गृह मंत्रालय (एमएचए) के भीतर एक उच्च पदस्थ अधिकारी के रूप में खुद को पेश करने का भी आरोप है. पूर्व जेल अधीक्षक बोरा, उपाधीक्षक सुंद्रियाल और सहायक अधीक्षक मीणा, जो सभी रोहिणी जेल में तैनात थे, को ईडी ने इस साल 7 फरवरी को गिरफ्तार किया था. चंद्रशेखर दिल्ली, मुंबई, कर्नाटक और अन्य राज्यों में फैले कम से कम 32 आपराधिक मामलों में फंसे हुए हैं. वह वर्तमान में धोखाधड़ी, मनी लॉन्ड्रिंग और प्रमुख व्यक्तियों से जबरन वसूली से संबंधित कथित अपराधों के लिए दिल्ली पुलिस, केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) और ईडी सहित विभिन्न कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा जांच के दायरे में है.

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