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IRDA ने नियमों के उल्लंघन के लिए 4 बीमा कंपनियों पर ठोका 51 लाख रुपये का जुर्माना

भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण (इरडा) ने एसबीआई जनरल इंश्योरेंस सहित चार बीमा कंपनियों पर मोटर बीमा से संबंधित कुछ नियमों के उल्लंघन के लिए 51 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है.

IRDA ने नियमों के उल्लंघन के लिए 4 बीमा कंपनियों पर ठोका 51 लाख रुपये का जुर्माना
आईआरडीएआई (Photo Credits: IANS)

नयी दिल्ली, 18 अप्रैल : भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण (IRDA) ने एसबीआई जनरल इंश्योरेंस सहित चार बीमा कंपनियों ( Insurance Companies) पर मोटर बीमा से संबंधित कुछ नियमों के उल्लंघन के लिए 51 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. एसबीआई जनरल इंश्योरेंस पर मोटर तीसरा पक्ष (एमटीपी) कारोबार के लिए नियामकीय प्रतिबद्धताओं को पूरा नहीं करने के लिए 25 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है.

नियामक ने लिबर्टी जनरल इंश्योरेंस लि. पर 13 लाख रुपये, बजाज आलियांज जनरल इंश्योरेंस कंपनी पर 10 लाख रुपये और रॉयल सुंदरम जनरल इंश्योरेंस कंपनी पर तीन लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के बारे में अपने आदेश में इरडा ने कहा है कि बीमा कंपनी ने वित्त वर्ष 2017-18 के लिए एमटीपी प्रतिबद्धताओं को पूरा नहीं किया. वहीं लिबर्टी जनरल इंश्योरेंस कंपनी पर मोटर बीमा सेवा प्रदाता (एमआईएसपी) दिशानिर्देशों के कुछ प्रावधानों के उल्लंघन के लिए 13 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है. यह भी पढ़ें : पश्चिम बंगाल में कोरोना का कहर: सीएम ममता बनर्जी ने पीएम मोदी को पत्र लिखकर वैक्सीन, रेमेडीसविर और अन्य दवाओं की मांग की

बजाज आलियांज जनरल इंश्योरेंस पर बीमा कानून, 1938 के कुछ प्रावधानों के उल्लंघन के लिए 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है. वहीं रॉयल सुंदरम जनरल इंश्योरेंस के मामले में इरडा ने एमआईएसपी दिशानिर्देशों के उल्लंघन के लिए तीन लाख रुपये का जुर्माना लगाया है.

(The above story first appeared on LatestLY on Apr 18, 2021 04:21 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).