Bharat Series Registration Rule: दूसरे राज्य में शिफ्ट होने पर गाड़ी का नहीं कराना होगा फिर से रजिस्ट्रेशन, अब मिल रहा BH सीरीज का नंबर- जानें नया नियम
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने बुधवार को संसद में बताया कि नए वाहनों-भारत श्रृंखला (बीएच-सीरीज) के लिए एक नया रजिस्ट्रेशन मार्क (चिह्न) पेश किया गया है. इसके तहत निजी वाहन मालिक के एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थानांतरित होने पर नए रजिस्ट्रेशन मार्क के असाइनमेंट की आवश्यकता नहीं होगी. यानी फिर से वाहन मालिक को रजिस्ट्रेशन कराने की जरुरत नहीं पड़ेगी.
नई दिल्ली: जल्द ही दूसरे राज्य में शिफ्ट होने पर आपको अपनी गाड़ी का फिर से रजिस्ट्रेशन करवाने का झंझट नहीं उठाना होगा. दरअसल दर्जनभर से अधिक राज्यों ने भारत सीरीज के नंबर प्लेट जारी करना शुरू कर दिया है. फिलहाल यह अभी सभी लोगों के लिए उपलब्ध नहीं है. सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने बुधवार को संसद में बताया कि नए वाहनों-भारत श्रृंखला (बीएच-सीरीज) के लिए एक नया रजिस्ट्रेशन मार्क (चिह्न) पेश किया गया है. इसके तहत निजी वाहन मालिक के एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थानांतरित होने पर नए रजिस्ट्रेशन मार्क के असाइनमेंट की आवश्यकता नहीं होगी. यानी फिर से वाहन मालिक को रजिस्ट्रेशन कराने की जरुरत नहीं पड़ेगी. PUC New Rule: अब पूरे देश में सभी वाहनों के लिए बनेगा एक जैसा पीयूसी सर्टिफिकेट, जानिए नया नियम
भारत सीरीज देश के किसी भी स्थान पर निजी वाहनों की मुक्त आवाजाही की सहूलियत प्रदान करेगा. वर्तमान में भारत सीरीज के तहत वाहन रजिस्ट्रेशन सुविधा रक्षा कर्मियों, केंद्र सरकार/राज्य सरकार/केंद्र/राज्य सार्वजनिक उपक्रमों और निजी क्षेत्र की कंपनियों/संगठनों के कर्मचारियों के लिए स्वैच्छिक आधार पर उपलब्ध होगी, हालांकि इसके लिए कंपनियों के कार्यालय चार या उससे अधिक राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में होने की शर्त रखी गई है.
केंद्र सरकार की ओर से जारी अधिकारिक बयान के अनुसार, अब तक 15 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने वाहनों के रजिस्ट्रेशन के लिए नई भारत सीरीज शुरू की है. बता दें कि सरकार ने अगस्त में ही इस नई वाहन रजिस्ट्रेशन व्यवस्था को अधिसूचित किया था. इसके तहत वाहन मालिकों को एक राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से दूसरे राज्य/केंद्र शासित प्रदेश में स्थानांतरित होने पर अपने वाहन का फिर से रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं होगी.
केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी (Nitin Gadkari) द्वारा राज्यसभा (Rajya Sabha) में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में बताया गया कि मोटर वाहन टैक्स (Motor Vehicle Tax) दो साल के लिए या दो के गुणक में लगाया जाएगा. जबकि चौदहवें वर्ष के पूरा होने के बाद यह टैक्स सालाना लगाया जाएगा जो उस वाहन के पहले ली जाने वाली राशि का आधा होगा.