ITR Advance Tax: आरटीआर एडवांस टैक्स पेमेंट करने की आखिरी तारीख आज! जानें भुगतान प्रक्रिया और जुर्माने से कैसे बचें

आज, 15 दिसंबर 2024, आयकर अग्रिम कर का भुगतान करने की अंतिम तिथि है। अगर आपकी कर देयता ₹10,000 से अधिक है, तो आपको आज तक अग्रिम कर चुकाना होगा, अन्यथा जुर्माना और ब्याज लगेगा.

आज 15 दिसंबर 2024, आयकर अग्रिम कर (Advance Tax) का भुगतान करने की आखिरी तारीख है. यदि आपकी आयकर देयता ₹10,000 से अधिक है, तो आपको आज तक अग्रिम कर का भुगतान करना होगा. यह "जैसा आप कमाते हैं, वैसा आप भुगतान करें" व्यवस्था है, जो वेतनभोगी पेशेवरों, व्यवसायियों और अन्य करदाताओं पर लागू होती है, जिनकी पोस्ट-टीडीएस देयता इस सीमा से अधिक है. समय सीमा चूकने पर आपको वित्तीय जुर्माना और ब्याज का सामना करना पड़ सकता है.

अग्रिम कर क्या है? 

अग्रिम कर एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें करदाता वित्तीय वर्ष के दौरान अपनी आयकर देयता को किश्तों में चुकता करते हैं, बजाय इसके कि वह इसे पूरे एकमुश्त भुगतान के रूप में साल के अंत में चुकता करें. इससे सरकार को नियमित रूप से राजस्व प्राप्त होता है.

यह व्यवस्था केवल व्यवसायियों और कंपनियों तक सीमित नहीं है, बल्कि वेतनभोगी व्यक्तियों पर भी लागू होती है, अगर उनकी कर देयता टीडीएस के बाद ₹10,000 से अधिक है. हालांकि, यदि कोई वरिष्ठ नागरिक जो व्यवसाय या पेशे से आय नहीं प्राप्त करता, तो उसे इस भुगतान से छूट प्राप्त होती है.

 आरटीआर एडवांस टैक्स भुगतान योजना 

अग्रिम कर को चार किश्तों में भुगतान करना होता है

आरटीआर एडवांस टैक्स कैसे चुकाएं?

अगर आपने अग्रिम कर का भुगतान चूका तो क्या होगा? 

महत्वपूर्ण जानकारी: चूंकि 15 दिसंबर 2024 रविवार को है, करदाताओं के पास 16 दिसंबर 2024 को भुगतान करने का अंतिम अवसर है, क्योंकि सार्वजनिक छुट्टी के कारण अगले व्यावसायिक दिन को अंतिम तारीख माना जाएगा.

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