ITR Advance Tax: आरटीआर एडवांस टैक्स पेमेंट करने की आखिरी तारीख आज! जानें भुगतान प्रक्रिया और जुर्माने से कैसे बचें
आज, 15 दिसंबर 2024, आयकर अग्रिम कर का भुगतान करने की अंतिम तिथि है। अगर आपकी कर देयता ₹10,000 से अधिक है, तो आपको आज तक अग्रिम कर चुकाना होगा, अन्यथा जुर्माना और ब्याज लगेगा.
आज 15 दिसंबर 2024, आयकर अग्रिम कर (Advance Tax) का भुगतान करने की आखिरी तारीख है. यदि आपकी आयकर देयता ₹10,000 से अधिक है, तो आपको आज तक अग्रिम कर का भुगतान करना होगा. यह "जैसा आप कमाते हैं, वैसा आप भुगतान करें" व्यवस्था है, जो वेतनभोगी पेशेवरों, व्यवसायियों और अन्य करदाताओं पर लागू होती है, जिनकी पोस्ट-टीडीएस देयता इस सीमा से अधिक है. समय सीमा चूकने पर आपको वित्तीय जुर्माना और ब्याज का सामना करना पड़ सकता है.
अग्रिम कर क्या है?
अग्रिम कर एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें करदाता वित्तीय वर्ष के दौरान अपनी आयकर देयता को किश्तों में चुकता करते हैं, बजाय इसके कि वह इसे पूरे एकमुश्त भुगतान के रूप में साल के अंत में चुकता करें. इससे सरकार को नियमित रूप से राजस्व प्राप्त होता है.
यह व्यवस्था केवल व्यवसायियों और कंपनियों तक सीमित नहीं है, बल्कि वेतनभोगी व्यक्तियों पर भी लागू होती है, अगर उनकी कर देयता टीडीएस के बाद ₹10,000 से अधिक है. हालांकि, यदि कोई वरिष्ठ नागरिक जो व्यवसाय या पेशे से आय नहीं प्राप्त करता, तो उसे इस भुगतान से छूट प्राप्त होती है.
आरटीआर एडवांस टैक्स भुगतान योजना
अग्रिम कर को चार किश्तों में भुगतान करना होता है
- 15%: 15 जून तक
- 45%: 15 सितंबर तक
- 75%: 15 दिसंबर तक
- 100%: 15 मार्च तक
आरटीआर एडवांस टैक्स कैसे चुकाएं?
- आधिकारिक आयकर विभाग की वेबसाइट पर जाएं.
- अपने PAN और पासवर्ड का उपयोग करके लॉग इन करें.
- ई-पे टैक्स सेक्शन में जाएं.
- सही मूल्यांकन वर्ष (Assessment Year) चुनें, 2024-25 के लिए यह 2025-26 होगा.
- भुगतान प्रकार के रूप में "Advance Tax (100)" को चुनें.
- भुगतान प्रक्रिया को पूरा करने के लिए नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड या अन्य विकल्पों का उपयोग करें.
- भुगतान के बाद, रसीद डाउनलोड कर के अपने रिकॉर्ड के लिए सुरक्षित रखें.
अगर आपने अग्रिम कर का भुगतान चूका तो क्या होगा?
- अगर आप निर्धारित समय सीमा के भीतर अग्रिम कर का भुगतान नहीं करते हैं, तो आयकर अधिनियम के तहत दंडात्मक ब्याज लगाया जाएगा:
- 1% मासिक ब्याज लगाया जाएगा यदि अग्रिम कर का भुगतान कम या विलंब से किया जाता है.
धारा 234C के तहत 15 दिसंबर तक 75% कर देयता का भुगतान न करने पर ब्याज लगाया जाएगा.
- धारा 234B के तहत अगर पूरे कर का भुगतान 15 मार्च तक नहीं किया जाता, तो अतिरिक्त 4% वार्षिक ब्याज लगाया जाएगा.
- यदि आप अग्रिम कर समय पर भुगतान करते हैं, तो आपको साल के अंत में भारी कर बोझ का सामना नहीं करना पड़ेगा, साथ ही आपको जुर्माना और अतिरिक्त ब्याज से भी बचाव मिलेगा.
महत्वपूर्ण जानकारी: चूंकि 15 दिसंबर 2024 रविवार को है, करदाताओं के पास 16 दिसंबर 2024 को भुगतान करने का अंतिम अवसर है, क्योंकि सार्वजनिक छुट्टी के कारण अगले व्यावसायिक दिन को अंतिम तारीख माना जाएगा.