करोड़ों बैंक ग्राहकों के लिए खुशखबरी, 14 दिसंबर से बदल जाएंगे RTGS के ये नियम
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने पूरे देश में डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाया है. जिसका फायदा बैंक से जुड़े ग्रहकों को होगा. आरबीआई के इस फैसले के बाद अब रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट (RTGS) को चौबीसों घंटे (24×7) उपलब्ध होगा. जो 14 दिसंबर से लागू हो जाएगा. RTGS का इस्तेमाल अधिक पैसों के लेनदेन के लिए किया जाता है. रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट से तुरंत बड़े अमाउंट के ट्रांजेक्शंस में किया जाता है. रिजर्व बैंक ने इससे पहले जानकारी देते हुए कहा था कि, यह तय किया गया है कि आरटीजीएस प्रणाली को वर्ष के सभी दिन चौबीसों घंटे उपलब्ध कराया जाए और इसकी शुरुआत 14 दिसंबर 2020 की मध्यरात्रि 00:30 बजे से हो जायेगी.
नई दिल्ली:- रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने पूरे देश में डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाया है. जिसका फायदा बैंक से जुड़े ग्रहकों को होगा. आरबीआई के इस फैसले के बाद अब रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट (RTGS) को चौबीसों घंटे (24×7) उपलब्ध होगा. जो 14 दिसंबर से लागू हो जाएगा. RTGS का इस्तेमाल अधिक पैसों के लेनदेन के लिए किया जाता है. रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट से तुरंत बड़े अमाउंट के ट्रांजेक्शंस में किया जाता है. रिजर्व बैंक ने इससे पहले जानकारी देते हुए कहा था कि, यह तय किया गया है कि आरटीजीएस प्रणाली को वर्ष के सभी दिन चौबीसों घंटे उपलब्ध कराया जाए और इसकी शुरुआत 14 दिसंबर 2020 की मध्यरात्रि 00:30 बजे से हो जायेगी.
बता दें कि इसी महीने की शुरुवात में आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास (Shaktikant Das) ने चर्चा के दौरान कहा था कि डिजिटल भुगतान को सुरक्षित तरीके से बढ़ाने के लिये यूपीआई अथवा कार्ड के जरिये बिना संपर्क के किये जा सकने वाले लेन-देन की सीमा को एक जनवरी 2021 से दो हजार रुपये से बढ़ाकर पांच हजार रुपये कर दिया जायेगा. उन्होंने कहा कि जो पहले यानी इस समय आरटीजीएस सेवा महीने के दूसरे और चौथे शनिवार को छोड़कर हफ्ते के सभी कामकाजी दिनों में सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक उपलब्ध होती है. लेकिन 4 दिसंबर से आरटीजीएस का इस्तेमाल 24 घंटे कर सकेंगे. रेपो रेट में मौद्रिक समीक्षा में बदलाव नहीं, तीसरी तिमाही में GDP सकारात्मक रहने का अनुमान- RBI गवर्नर शक्तिकांत दास
गौरतलब हो कि आरटीजीएस को समय-समय पर संशोधित आरटीजीएस सिस्टम विनियम, 2013 द्वारा नियंत्रित किया जाता रहेगा. संशोधित विनियम RBI की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं. सुचारू संचालन की सुविधा के लिए इंट्रा-डे लिक्विडिटी (आईडीएल) सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी. इसके साथ ही ग्राहकों सदस्यों को सलाह दी जाती है कि वे अपने ग्राहकों को चौबीसों घंटे आरटीजीएस प्रदान करने के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचा रखें. (भाषा इनपुट)