पंजाब नेशनल बैंक (Punjab National Bank) के ग्राहकों को बड़ा झटका लगा है. पीएनबी 1 मई से नया नियम लेकर आ रहा है. अगर आपके अकाउंट में पर्याप्त पैसा नहीं है और फिर भी एटीएम (ATM) से निकासी करते हैं तो इसके लिए आपको चार्ज देना होगा. पीएनबी वेबसाइट पर दी गई सूचना के मुताबिक, आपके खाते में अपर्याप्त फंड के कारण फेल डोमेस्टिक एटीएम कैश विड्रॉल ट्रांजैक्शन पर 10+जीएसटी देना होगा. PAN-Aadhaar Linking: पैन निष्किय होने पर होंगे 10 बड़े नुकसान, एक झटके में लग जाएगा 10 हजार रुपये का जुर्माना.
बैंक यह नियम 1 मई 2023 से लागू करेगा. पीएनबी की वेबसाइट के मुताबिक, 1 मई 2023 को लागू हो रहे इस नियम के तहत अगर आप एटीएम से पैसे निकालने जाते हैं और आपके खाते में पर्याप्त बैलेंस नहीं है तो आपके अकाउंट से 10 रुपये और जीएसटी चार्ज वसूला जाएगा इसलिए ATM से कैश निकालने से पहले अपना बैलेंस जरूर चेक कर लें.
नियम के मुताबिक यह चार्ज आपसे तब लिया जाएगा जब फेल ट्रांजैक्शन अपर्याप्त बैलेंस के कारण होगा. अगर किसी और कारण से ट्रांजैक्शन फेल होता है और अकाउंट में पर्याप्त बैलेंस है तो कोई चार्ज नहीं कटेगा.
अगर एटीएम (ATM) निकासी विफल हो जाती है लेकिन अकाउंट से राशि पहले ही काट ली जाती है, तो पीएनबी ग्राहकों को आश्वासन देता है कि ऐसे मामलों को 7 दिनों के भीतर सुलझा लिया जाएगा. अगर 30 दिन के अंदर क्लेम किया जाता है तो बैंक प्रतिदिन 100 रुपए जुर्माना अदा करेगा. ग्राहक 0120 2490000 पर कॉल करके शिकायत दर्ज करा सकते हैं.