
Ladki Bahin Yojana Update: महाराष्ट्र में लाडकी बहन योजना की 12वीं किस्त होने के बीच रत्नागिरी से बड़ी खबर हैं. महिला व बाल विकास विभाग ने मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहन योजना के पात्र लाभार्थी महिलाओं के लिए समूह सहकारी पतसंस्था बनाने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है. इस संबंध में सरकार ने रत्नागिरी जिले के सहायक आयुक्त निबंधकों को भी परिपत्र जारी किया है.
गठन के लिए नियम और मानदंड
सरकार ने योजना के तहत आर्थिक सहायता प्राप्त करने वाली महिलाओं के लिए नागरी सहकारी पतसंस्था के गठन हेतु नियम और मानदंड निर्धारित किए हैं. रत्नागिरी जिले में लाभार्थी महिलाओं को इस संबंध में जानकारी देने, संस्था बनाने और मार्गदर्शन के लिए पालक अधिकारी एवं सहायक अधिकारियों की नियुक्ति की गई है.मीडिया से बातचीत में जिला उपनिबंधक सोपान शिंदे ने इसकी जानकारी दी. यह भी पढ़े: Ladki Bahin Yojana 12th Installment: महाराष्ट्र में लाडकी बहनों के लिए खुशखबरी! जून की किस्त इस हफ्ते कभी भी हो सकती है जारी, जानें जुलाई महीने का अपडेट
सहकारी पतसंस्था किस आधार पर बनाई जाएगी
मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहन योजना के अंतर्गत महिलाओं की पात्रता के आधार पर ग्राम, नगरपालिका, तालुका और जिला स्तर पर सहकारी पतसंस्था बनाई जा सकेगी. ग्राम कार्यक्षेत्र के लिए कम से कम 250 सदस्य और 1.5 लाख रुपए का पूंजी भाग होना आवश्यक है. नगरपालिका और तालुका कार्यक्षेत्र के लिए 500 सदस्य और 5 लाख रुपए पूंजी, जबकि जिला कार्यक्षेत्र के लिए1500 सदस्य और 10 लाख रुपए पूंजी अनिवार्य है.
सदस्यता के लिए जरूरी शर्तें
पतसंस्था के सदस्य बनने के लिए महिलाओं का नाम महिला व बाल विकास विभाग की प्रमाणित सूची में होना जरूरी है. जो महिलाएं सहकारी पतसंस्था में शामिल होना चाहती हैं, वे संबंधित तालुका या जिला कार्यालय में संपर्क कर सकती हैं.