How to File an RTI in India: किसी भी सरकारी विभाग से जानकारी कैसे निकालें? ऑनलाइन RTI कैसे फाइल करें? जानें सबसे आसान तरीका
सूचना का अधिकार (RTI) कानून आम आदमी को किसी भी सरकारी विभाग से जानकारी मांगने की ताकत देता है. आप सिर्फ 10 रुपये की फीस देकर ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं और 30 दिनों के भीतर जवाब पा सकते हैं. जानकारी न मिलने पर आप सूचना आयोग में अपील भी कर सकते हैं.
How to File an RTI in India: सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005, जिसे हम सब RTI के नाम से जानते हैं, एक आम आदमी के हाथ में वो ताकत है जिससे वह किसी भी सरकारी विभाग से अपने काम से जुड़ी या सार्वजनिक महत्व की कोई भी जानकारी निकलवा सकता है. यह कानून सरकार और सरकारी बाबुओं की जवाबदेही तय करने और पारदर्शिता लाने के लिए बनाया गया है. तो चलिए, आज बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं कि इस कानून का इस्तेमाल कैसे करें और अपने हक की जानकारी कैसे पाएं.
क्या है RTI और इसकी ताकत?
सोचिए, आपके इलाके में सड़क बनी और कुछ ही महीनों में टूट गई. आप जानना चाहते हैं कि इस सड़क को बनाने में कितना पैसा खर्च हुआ, कौन ठेकेदार था और क्या सामान इस्तेमाल हुआ. या फिर, आपने किसी सरकारी नौकरी के लिए आवेदन किया और आपका नाम लिस्ट में नहीं आया. आप जानना चाहते हैं कि भर्ती का क्या आधार था और आपके कितने नंबर आए. यहीं पर RTI आपकी मदद करता है.
RTI एक्ट के तहत, भारत का कोई भी नागरिक केंद्र सरकार, राज्य सरकार या किसी भी सरकारी संस्था (जैसे नगर निगम, पंचायत, पुलिस विभाग, बिजली कंपनी) से कोई भी जानकारी मांग सकता है. इसमें कोई सरकारी दस्तावेज़, रिकॉर्ड, रिपोर्ट, ईमेल या कोई भी अन्य जानकारी शामिल है.
कैसे फाइल करें RTI?
RTI फाइल करना कोई रॉकेट साइंस नहीं है. यह बहुत ही आसान प्रक्रिया है. आप दो तरीकों से RTI आवेदन कर सकते हैं:
1. ऑफलाइन (लिखकर):
- एक सादे कागज पर आवेदन लिखें: इसके लिए किसी खास फॉर्म की ज़रूरत नहीं है. एक सादे कागज पर "सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत आवेदन" लिखें.
- किसको लिखें: हर सरकारी विभाग में एक "जन सूचना अधिकारी" (Public Information Officer - PIO) होता है. आपको अपना आवेदन इसी अधिकारी के नाम से लिखना होता है. अगर आपको PIO का नाम नहीं पता तो आप उस विभाग के प्रमुख के नाम भी भेज सकते हैं.
- क्या लिखें: साफ और सीधे शब्दों में लिखें कि आपको क्या जानकारी चाहिए. अपने सवाल बिंदुवार (point-wise) लिखें ताकि समझने में आसानी हो. जैसे:
- मेरा नाम... है. मेरा पता... है.
- मैं निम्नलिखित जानकारी चाहता/चाहती हूँ:
- इस सड़क (सड़क का पूरा ब्यौरा दें) के निर्माण के लिए कितना बजट पास हुआ?
- इस काम के लिए किस ठेकेदार को ठेका दिया गया?
- काम पूरा होने की तारीख क्या थी?
- फीस: आवेदन के साथ 10 रुपये की फीस लगती है. यह आप नकद, पोस्टल ऑर्डर या डिमांड ड्राफ्ट के ज़रिए जमा कर सकते हैं. गरीबी रेखा से नीचे (BPL) कार्ड धारकों के लिए कोई फीस नहीं लगती, बस उन्हें अपने BPL कार्ड की फोटोकॉपी लगानी होती है.
- कहाँ जमा करें: आप खुद जाकर विभाग में आवेदन जमा कर सकते हैं या फिर रजिस्टर्ड पोस्ट से भी भेज सकते हैं. जमा करने के बाद रसीद लेना न भूलें.
2. ऑनलाइन:
अब कई राज्यों और केंद्र सरकार के लिए ऑनलाइन RTI फाइल करने की सुविधा भी मौजूद है.
- वेबसाइट पर जाएं: केंद्र सरकार के विभागों के लिए आप
rtionline.gov.inपर जा सकते हैं. हर राज्य की अपनी अलग RTI ऑनलाइन वेबसाइट भी है. - विभाग चुनें: वेबसाइट पर उस मंत्रालय या विभाग का चयन करें जिससे आपको जानकारी चाहिए.
- फॉर्म भरें: ऑनलाइन फॉर्म में अपना नाम, पता और जो जानकारी चाहिए, उसे टाइप करें.
- ऑनलाइन पेमेंट करें: 10 रुपये की फीस आप नेट बैंकिंग, डेबिट/क्रेडिट कार्ड या UPI से भर सकते हैं.
- सबमिट करें: फॉर्म सबमिट करते ही आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा. इसे संभाल कर रखें, इसी से आप अपने आवेदन का स्टेटस ट्रैक कर पाएंगे.
कितने दिन में मिलेगी जानकारी?
कानून के मुताबिक, RTI आवेदन देने के 30 दिनों के अंदर विभाग को आपको जानकारी देनी होती है. अगर जानकारी किसी व्यक्ति के जीवन या स्वतंत्रता से जुड़ी है, तो उसे 48 घंटों के भीतर देना अनिवार्य है.
अगर जानकारी न मिले तो क्या करें?
कई बार ऐसा होता है कि विभाग जानकारी देने में आनाकानी करता है, गलत जानकारी देता है या तय समय में जवाब नहीं देता. ऐसी स्थिति में घबराने की ज़रूरत नहीं है. आपके पास अपील करने का अधिकार है.
- पहली अपील: अगर 30 दिन में जवाब न मिले या आप मिले जवाब से संतुष्ट नहीं हैं, तो आप उसी विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी, जिसे "प्रथम अपीलीय अधिकारी" कहते हैं, के पास पहली अपील दायर कर सकते हैं. यह अपील आपको जवाब मिलने की तारीख या 30 दिन की समय सीमा खत्म होने के 30 दिनों के भीतर करनी होती है. इसके लिए कोई फीस नहीं लगती.
- दूसरी अपील: अगर आपकी पहली अपील पर भी कोई सुनवाई नहीं होती या आप उसके फैसले से भी खुश नहीं हैं, तो आप "राज्य सूचना आयोग" या "केंद्रीय सूचना आयोग" में दूसरी अपील कर सकते हैं. यह अपील पहली अपील का जवाब मिलने के 90 दिनों के भीतर करनी होती है. सूचना आयोग एक स्वतंत्र संस्था है और इसके पास सरकारी विभागों पर जुर्माना लगाने तक की शक्ति है.
RTI एक बेहद शक्तिशाली कानून है जो आम आदमी को ताकतवर बनाता है. इसका सही इस्तेमाल करके आप न केवल अपने व्यक्तिगत रुके हुए काम करवा सकते हैं, बल्कि सरकारी कामों में हो रहे भ्रष्टाचार और ढिलाई को भी उजागर कर सकते हैं. अगली बार जब आपको किसी सरकारी काम में गड़बड़ी दिखे या आपको कोई जानकारी चाहिए हो, तो इस ताकत का इस्तेमाल ज़रूर करें.