Income Tax Refund: इनकम टैक्स रिफंड का है इंतजार? चेक करें अपना स्टेटस, ये है तरीका
अगर आप भी अपने रिफंड का इंतजार कर रहे हैं तो यहां हम आपको इससे जुड़ी कुछ अहम जानकारी दे रहे हैं और साथ ही यह भी बता रहे हैं कि आप अपना रिफंड कैसे चेक कर सकते हैं.
इनकम टैक्स रिटर्न (Income Tax Return) फाइल करने की लास्ट डेट 10 जनवरी को बीत चुकी है. जिन लोगों ने ITR दायर किया है और एक्सेस टैक्स (Excess Tax) का भुगतान किया है, वे अब अपने खाते में रिफंड का इंतजार कर रहे हैं. बता दें कि पिछले साल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट (Income Tax Department) द्वारा इनकम टैक्स रिफंड करने की प्रक्रिया को फिर से शुरू किया गया था. टैक्सपेयर्स के आईटीआर फाइल करने के बाद आईटी डिपार्मट टैक्स की जांच पड़ताल करता है. उसके बाद टैक्सपेयर्स को कुछ पैसे रिफंड करता है.
अगर आप भी अपने रिफंड का इंतजार कर रहे हैं तो यहां हम आपको इससे जुड़ी कुछ अहम जानकारी दे रहे हैं और साथ ही यह भी बता रहे हैं कि आप अपना रिफंड कैसे चेक कर सकते हैं. यहां ध्यान देने वाली सबसे बड़ी बात यह है कि आपको रिफंड तभी मिलेगा जब आपका आधार कार्ड और पैन कार्ड लिंक होगा. यदि दोनों दस्तावेज लिंक नहीं हैं, तो आप अपने बैंक खाते में इनकम टैक्स रिफंड प्राप्त नहीं कर पाएंगे. How to Link Aadhaar-PAN: ऐसे करें अपना आधार और पैन कार्ड लिंक, फॉलों करें ये प्रोसेस.
आयकर विभाग ने पिछले साल भी घोषणा की थी कि वह केवल ई-रिफंड जारी करेगा. ये रिफंड केवल उन्हीं खातों में जमा किए जाएंगे जो आधार, पैन से जुड़े हैं और आयकर ई-फाइलिंग वेबसाइट www.incometaxefiling.gov.in पर पूर्व-मान्य हैं.
इनकम टैक्स रिफंड कैसे क्लेम करें
इससे पहले, इनकम टैक्स रिफंड का दावा करने के लिए इनकम टैक्स फॉर्म 30 आवश्यक था. हालांकि, रिफंड के ई-ट्रांसफर के साथ अब केवल आईटीआर दाखिल करके, पैन को आधार के साथ लिंक कर और बैंक खाते को मान्य करके आप इनकम टैक्स रिफंड क्लेम कर सकते हैं. आईटीआर को फाइलिंग के 120 दिनों के भीतर भौतिक या इलेक्ट्रॉनिक रूप से सत्यापित किया जाना चाहिए. रिफंड तभी प्राप्त होता है जब रिफंड का दावा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा मान्य पाया जाता है.
ऐसे चेक करें अपना इनकम टैक्स रिफंड स्टेट्स
1. NSDL की वेबसाइट पर
- रिफंड को ट्रैक करने के लिए NSDL वेबसाइट https://tin.tin.nsdl.com/oltas/refundstatuslogin.html पर जाएं.
- वेब पेज पर पैन नंबर सहित मांगी गई सभी डिटेल्स भरें और 'Proceed' पर क्लिक करें.
- आपका इनकम टैक्स रिफंड स्टेट्स आपको पेज पर दिख जाएगा.
2. e-filing पोर्टल पर
- e-filing पोर्टल पर लॉग इन करें.
- व्यू रिटर्न / फॉर्म पर क्लिक करें.
- 'My Account' पर जाएं और 'Income Tax Returns' पर क्लिक करें और सबमिट करें.
- Acknowledgement Number पर क्लिक करें.
- पेज पर आपको इनकम टैक्स रिफंड स्टेट्स दिखेगा.
रिफंड री-इश्यू रिक्वेस्ट भेजें
अगर किसी तरह की गलती से आवेदन सफल नहीं हुआ तो दोबारा रिक्वेस्ट सब्मिट करने की जरूरत पड़ती है.
- www.incometaxindiaefiling.gov.in पर जाएं.
- 'माई अकाउंट' टैब पर क्लिक करें. फिर 'सर्विस रिक्वेस्ट' ऑप्शन को चुनें.
- 'न्यू रिक्वेस्ट' के तौर पर अनुरोध का प्रकार चुनें. और 'रिफंड रीइश्यू' को सेलेक्ट करें.
- पैन, रिटर्न का प्रकार, असेसमेंट ईयर, एकनॉलेजमेंट नंबर, कम्यूनिकेशन रेफरेंस नंबर सहित मांगी गई डिटेल्स भरें.
- सबमिट पर क्लिक करें.
- आपको अपने बैंक और पते का विवरण भरना होगा.
- प्रक्रिया को पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड (EVC) या डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट (DSC) के जरिए वेरिफिकेशन की प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा.