Delhi Court: जैकलीन की विदेश जाने की मांग वाली याचिका को 22 दिसंबर तक स्थगित किया
एएनआई (Photo Credits: Twitter)

Delhi Court: दिल्ली की एक अदालत ने मंगलवार को बॉलीवुड अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडीज (Jacqueline Farnandez) की विदेश यात्रा की अनुमति मांगने वाली याचिका को गुरुवार तक के लिए स्थगित कर दिया. विशेष न्यायाधीश शैलेंद्र मलिक ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को नोटिस जारी किया और 23 दिसंबर से बहरीन की यात्रा की अनुमति मांगने वाली फर्नांडीज के आवेदन पर जवाब मांगा. संक्षिप्त सुनवाई के दौरान फर्नांडीज भी अदालत के समक्ष पेश हुई. 12 दिसंबर को, अदालत ने धन उगाही मामले में उनकी सुनवाई मंगलवार तक के लिए स्थगित कर दी थी. उसी दिन, दिल्ली उच्च न्यायालय ने भी मामले के सिलसिले में चंद्रशेखर की पत्नी लीना मारिया द्वारा दायर जमानत याचिका पर पुलिस को नोटिस जारी किया था.

न्यायमूर्ति दिनेश कुमार शर्मा की एकल-न्यायाधीश पीठ ने 2 फरवरी, 2023 को अगली सुनवाई के लिए मामले को सूचीबद्ध करते हुए पुलिस से छह सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने को कहा. 30 नवंबर को, दिल्ली पुलिस ने चंद्रशेखर की सहयोगी पिंकी ईरानी को गिरफ्तार किया, जिसने चंद्रशेखर को फर्नांडीज से मिलवाया. आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) ने पिछले साल चंद्रशेखर के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी.  इसने आईपीसी की विभिन्न धाराओं और महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गनाइज्ड क्राइम एक्ट (मकोका) के प्रावधानों के तहत चंद्रशेखर, लीना मारिया समेत 14 अभियुक्तों के खिलाफ चार्जशीट दायर की थी. चंद्रशेखर ने कथित तौर पर रैनबैक्सी के पूर्व प्रमोटरों शिविंदर सिंह और मालविंदर सिंह की पत्नियों से 200 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी की थी. यहाँ भी पढ़े: Mohit Raina ने शादी की अनबन वाली खबरों को बताया गलत, एक्टर अपनी पत्नी के साथ शादी की पहली सालगिरह मनाने के लिए पहुंचे हिमाचल!

उसने पत्नियों अदिति सिंह और जपना सिंह को केंद्रीय कानून मंत्रालय के एक अधिकारी के रूप में दिखाकर और उनके पतियों के लिए जमानत सुनिश्चित करने के लिए कई करोड़ रुपये की धोखाधड़ी की. ईओडब्ल्यू के मुताबिक, लीना, सुकेश और अन्य लोगों ने ठगी से कमाए गए पैसे के लिए शेल कंपनियां बनाकर हवाला रूट का इस्तेमाल किया.