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1 अप्रैल से मिलेगी ये बड़ी सौगात, घर होंगे सस्ते, होगा लाखों का फायदा

अगर आप घर खरीदने के लिए प्लान बना रहे हैं तो जरा रुकिए. 1 अप्रैल के बाद घर खरीदिए क्यों कि इससे आप फायदे में रहेंगे. जीएसटी काउंसिंल के अंडर कंस्‍ट्रक्‍शन प्रोजेक्‍ट और सस्ते घरों पर जीएसटी घटाने से आपको घर खरीदते समय लाखों का फायदा मिलेगा.

1 अप्रैल से मिलेगी ये बड़ी सौगात, घर होंगे सस्ते, होगा लाखों का फायदा
प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credit-Pixabay)

अगर आप घर खरीदने के लिए प्लान बना रहे हैं तो जरा रुकिए. 1 अप्रैल के बाद घर खरीदिए क्यों कि इससे आप फायदे में रहेंगे. जीएसटी काउंसिंल के अंडर कंस्‍ट्रक्‍शन प्रोजेक्‍ट और सस्ते घरों पर जीएसटी घटाने से आपको घर खरीदते समय लाखों का फायदा मिलेगा. अगर आप पहली बार घर खरीद रहें हैं तो यह मौका आपके लिए और खास होगा. पहली बार अंडर कंस्‍ट्रक्‍शन प्रोजेक्‍ट में फ्लैट खरीदने पर अभी तक 12 प्रतिशत की दर से जीएसटी का भुगतान करना होता है. वहीं एक अप्रैल से यह दर घटकर 5 फीसदी हो जाएगी, यानी जीएसटी में 7 फीसदी की कमी होगी.

जीएसटी में आने वाली इस गिरावट को आप ऐसे समझ सकते हैं. 45 लाख रुपए की प्रॉपर्टी पर 3.15 लाख रुपए की सीधे बचत होगी. अगर आप पहली दफा घर खरीदने जा रहे हैं तो प्रधानमंत्री आवासीय योजना के तहत होम लोन पर 2.67 लाख रुपए की सब्सिडी मिलेगी. इस तरह कुल 5.82 लाख रुपए की बचत होगी.

महंगाई के इस दौर में घर खरीदना अब किफायती होने वाला है. मेट्रो शहर में 60 वर्ग मीटर (करीब 650 वर्ग फीट) के घर किफायती श्रेणी में जबकि नॉन-मेट्रो शहरों में यह आकार 90 वर्ग मीटर (970 वर्ग फीट) कर दिया गया है. किफायती घर पाने की शर्त यह है कि घर की कीमत 45 लाख रुपए तक हो. इसका मतलब यह हुआ कि 45 लाख रुपए तक के मकान किफायती श्रेणी में आएंगे.

1 अप्रैल तक इंतजार करने पर आपको मिलेंगे ये फायदे

  • नई दरें 1 अप्रैल 2019 से लागू होंगे. 60 वर्ग मीटर तक के मकान शहरों में और 90 वर्ग मीटर तक के मकान मेट्रो शहरों में अफोर्डेबल सेगमेंट के अंदर आएंगे और इनपर 1 % GST लगेगा
  • 45 लाख रुपये तक के घर पर 1 फीसदी GST लगेगी
  • बिना इनपुट टैक्स क्रेडिट के अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी पर GST 5 फीसदी लगेगा
  • अफोर्डेबल हाउसिंग पर 1 फीसदी GST लगाने को मंजूरी
  • अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी पर GST कम करने पर सहमति बनी
  • अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी पर GST 5 फीसदी तय हुआ
  • RBI के प्रियॉरिटी सेक्टर लेंडिंग नियमों के हिसाब से 45 लाख रुपये तक के घर अफोर्डेबल माने जाएंगे और उसपर 1 फीसदी GST लगेगा

(The above story first appeared on LatestLY on Mar 12, 2019 12:56 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).