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Women's Safety: महिला यात्रियों के खिलाफ अपराध रोकने के लिए इंडियन रेलवे ने जारी की गाइडलाइंस

भारतीय रेलवे ने ट्रेन के भीतर तथा यात्रा के दौरान मह‍िलाओं के खिलाफ अपराध की घटनाओं को रोकने के लिए नए दिशानिर्देशों का एक विस्तृत सेट जारी किया. रेलवे ने महिला सुरक्षा के लिए गाइडलाइंस जारी की हैं.

Women's Safety: महिला यात्रियों के खिलाफ अपराध रोकने के लिए इंडियन रेलवे ने जारी की गाइडलाइंस
प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credits: PTI)

भारतीय रेलवे (Indian Railways) ने ट्रेन के भीतर तथा यात्रा के दौरान मह‍िलाओं के खिलाफ अपराध की घटनाओं को रोकने के लिए नए दिशानिर्देशों का एक विस्तृत सेट जारी किया. रेलवे ने महिला सुरक्षा (Women's Safety) के लिए गाइडलाइंस जारी की हैं. इसमें एक्‍शन प्‍लान, सुरक्षा के कदम, सर्विलांस, पैसेंजर्स के लिए नोटिस तथा स्‍पेशल नियम शामिल हैं. रेलवे ने बताया कि ट्रेन से प्रतिदिन 2 करोड़ से अधिक यात्री यात्रा करते हैं, जिसमें से 20 फीसदी यानी लगभग 40 लाख से अधिक महिलाएं सफर करती हैं. रेलवे ने कहा, हाल के दिनों में ट्रेनों और रेलवे परिसर में महिलाओं के खिलाफ अपराध की घटनाएं चिंता का एक प्रमुख केंद्र रही हैं.

ट्रेन के भीतर और रेलवे परिसर में महिलाओं के खिलाफ हो रहे अपराधों को रोकने और महिला यात्रियों की सुरक्षा के लिए भारतीय रेलवे ने विस्तृत गाइडलाइंस जारी की. जो इस प्रकार से हैं. Holi Special Train List: होली पर यात्रा करने वालों के लिए खुशखबरी, दिल्ली से यूपी-बिहार के लिए कई स्पेशल ट्रेनों का ऐलान, देखें लिस्ट.

  • रेलवे स्टेशन, सर्कुलेटिंग एरिया, पार्किंग, एफओबी, एप्रोच रोड, प्लेटफार्मों के छोर, यार्ड, वाशिंग लाइन, डेमू / ईएमयू कार शेड, मेंटेनेंस डिपो जैसी जगहों पर लाइटिंग की व्यवस्था की जानी चाहिए.
  • प्‍लेटफॉर्म, यार्ड या रेलवे स्‍टेशन के नजदीक कोई भी खाली या निर्माणाधीन इमारत हो तो उसे इंजीनियरिंग विभाग के परामर्श से तुरंत गिरा दिया जाना चाहिए. अथवा ड्यूटी इंस्‍पेक्‍टर को यहां राउंड लगाना चाहिए.
  • रेलवे परिसर में अनाधिकृत प्रवेश और निकासी पर पाबंदी होनी चाहिए.
  • रेलवे क्षेत्र के आस-पास अवांछित वनस्पतियों से साफ रखना चाहिए जो छिपने के लिए सहायता प्रदान कर सकते हैं.
  • वेटिंग रूम अनुपलब्ध नहीं होने चाहिए और व्यक्तियों को पूछताछ के बाद ही वेटिंग रूम में प्रवेश करने की अनुमति दी जानी चाहिए, विशेष रूप से रात में और ऐसे समय में जब यात्रियों की उपस्थिति कम हो. वेटिंग रूम  में हमेशा कोई अटेंडेंट होना चाहिए.
  • स्‍टेशन या रेलवे के आस-पास के इलाकों में कोई संदिग्‍ध व्‍यक्ति दिखाई दे तो उससे पूछताछ की जानी चाहिए.
  • कोच में इंस्‍टॉल CCTV और एमरजेंसी रिस्‍पांस सिस्‍टम को समय समय पर चेक किया जाना चाहिए. इसके साथ ही CCTV फीडिंग की हर समय कंट्रोल रूम  में निगरानी होनी चाहिए.
  • रेलवे यात्रियों को मुफ्त इंटरनेट सेवा प्रदान कर रहा है. यह सर्विस प्रोवाइडर्स के साथ समन्वय में सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि पोर्न साइट इस सेवा के माध्यम से सुलभ नहीं हैं.
  • GRP/RPF को छेड़खानी की घटनाओं के खिलाफ सख्‍त कार्यवाही करनी चाहिए.
  • सभी एमरजेंसी नंबर ट्रेन के टिकट के पीछे लिखे होने चाहिए और रेलवे द्वारा इनका प्रचार प्रसार भी किया जाना चाहिए.
  • मेरी सहेली इनीशिएटिव के तहत अकेले यात्रा कर रही महिलाओं और छोटे बच्‍चों का खास ध्‍यान रखा जाना चाहिए.

(The above story first appeared on LatestLY on Mar 20, 2021 04:39 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).