Income Tax Returns for AY 2024–25: CBDT ने करदाताओं को 1 अप्रैल 2024 से आयकर रिटर्न दाखिल करने की सुविधा प्रदान की
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केन्‍द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने करदाताओं को 1 अप्रैल, 2024 से आकलन वर्ष 2024-25 (वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए उपयुक्‍त) के लिए अपनी आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करने की सुविधा दी है. आमतौर पर करदाताओं द्वारा उपयोग की जाने वाली आईटीआर कार्यप्रणाली यानी आईटीआर-1, आईटीआर-2 और आईटीआर-4, करदाताओं के लिए अपनी रिटर्न दाखिल करने के लिए 1 अप्रैल, 2024 से ई-फाइलिंग पोर्टल पर उपलब्ध हैं. कंपनियां 1 अप्रैल से आईटीआर-6 के जरिए भी अपनी आईटीआर दाखिल कर सकेंगी.

इसके अगुआ के रूप में, सीबीडीटी ने आईटीआर फॉर्म पहले ही अधिसूचित कर दिया था, जिसकी शुरुआत आईटीआर 1 और 4 से हुई थी, जिन्हें 22 दिसम्‍बर, 2023 को अधिसूचित किया गया था, आईटीआर-6 को 24 जनवरी, 2024 को अधिसूचित किया गया था और आईटीआर-2 को 31 जनवरी, 2024 को अधिसूचित किया गया था.

ई-रिटर्न मध्यस्थों (ईआरआई) की सुविधा के लिए, आईटीआर-1, आईटीआर-2, आईटीआर-4 और आईटीआर-6 के लिए जेएसओएन खाका और आकलन वर्ष 2024-25 के लिए टैक्स ऑडिट रिपोर्ट का खाका भी उपलब्ध कराया गया है. इस तक ई-फाइलिंग पोर्टल के डाउनलोड अनुभाग के तहत पहुंचा जा सकता है.

इस प्रकार, करदाता 01.04.2024 से ई-फाइलिंग पोर्टल पर आकलन वर्ष 2024-2025 के लिए आईटीआर-1, आईटीआर-2, आईटीआर-4 और आईटीआर-6 दाखिल करने में सक्षम होंगे. वास्तव में, आकलन वर्ष 2024-25 के लिए लगभग 23,000 आईटीआर अब तक दाखिल हो चुके हैं. आईटीआर 3, 5 और 7 दाखिल करने की सुविधा शीघ्र ही उपलब्ध कराई जाएगी.

हाल के दिनों में यह पहली बार है कि आयकर विभाग ने करदाताओं को नए वित्तीय वर्ष के पहले दिन अपना रिटर्न दाखिल करने में सक्षम बनाया है. अनुपालन में आसानी और निर्बाध करदाता सेवाओं की दिशा में यह एक और बड़ा कदम है.