HC On Second Marriage: तलाक के बिना सरकारी कर्मचारी की दूसरी पत्नी पेंशन की हकदार नहीं: MP हाईकोर्ट
प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credits: Flickr)

Second Wife of Govt Employee Not Entitled To Pension Without Divorce: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने एक मामले पर सुवनाई करते हुए कहा कि "एक सरकारी कर्मचारी की दूसरी पत्नी पारिवारिक पेंशन की हकदार नहीं है, यदि दूसरी शादी पहली पत्नी से तलाक लिए बिना और राज्य सरकार से पूर्व अनुमति प्राप्त किए बिना हुई." कोर्ट ने एक महिला द्वारा अपने पति की मृत्यु के बाद पारिवारिक पेंशन के लिए उसके दावे को खारिज करने के पुलिस अधीक्षक के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज करते हुए यह फैसला सुनाया.