Hathras Gang Rape Case: इलाहाबाद हाई कोर्ट करेगी हाथरस मामले की सीबीआई जांच की निगरानी: सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार 27 अक्टूबर को कहा कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय उत्तर प्रदेश के हाथरस में 19 वर्षीय दलित महिला के साथ हुए गैंगरेप और हत्या की सीबीआई जांच की निगरानी करेगा. अदालत ने यह भी कहा कि उत्तर प्रदेश से बाहर मुकदमे को स्थानांतरित करने की याचिका पर केंद्रीय एजेंसी द्वारा अपनी जांच पूरी करने के बाद विचार किया जाएगा.
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार 27 अक्टूबर को कहा कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय उत्तर प्रदेश के हाथरस में 19 वर्षीय दलित महिला के साथ हुए गैंगरेप और हत्या की सीबीआई जांच की निगरानी करेगा. अदालत ने यह भी कहा कि उत्तर प्रदेश से बाहर मुकदमे को स्थानांतरित करने की याचिका पर केंद्रीय एजेंसी द्वारा अपनी जांच पूरी करने के बाद विचार किया जाएगा. यह भी पढ़ें: Hathras Gangrape Case: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने की हाथरस पीड़ित परिवार की याचिका खारिज
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई वाली राज्य सरकार ने हाथरस मामले की सीबीआई जांच की सिफारिश की थी, क्योंकि इस मामले को संभालने के लिए विपक्ष की तीखी आलोचना का सामना करना पड़ा, जिसमें परिवार की उपस्थिति के बिना उसका जल्द से जल्द दाह संस्कार भी शामिल था. एजेंसी ने गैंगरेप और हत्या से जुड़े आईपीसी की धाराओं और एससी / एसटी (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज की.
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युवती का 14 सितंबर को चार उच्च जाति के पुरुषों द्वारा कथित रूप से बलात्कार किया गया था और उसे बेहद गंभीर हालत में सफदरजंग अस्पताल में भेजा गया था. दो सप्ताह बाद 29 सितंबर को उसकी मृत्यु हो गई.