सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार 27 अक्टूबर को कहा कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय उत्तर प्रदेश के हाथरस में 19 वर्षीय दलित महिला के साथ हुए गैंगरेप और हत्या की सीबीआई जांच की निगरानी करेगा. अदालत ने यह भी कहा कि उत्तर प्रदेश से बाहर मुकदमे को स्थानांतरित करने की याचिका पर केंद्रीय एजेंसी द्वारा अपनी जांच पूरी करने के बाद विचार किया जाएगा. यह भी पढ़ें: Hathras Gangrape Case: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने की हाथरस पीड़ित परिवार की याचिका खारिज
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई वाली राज्य सरकार ने हाथरस मामले की सीबीआई जांच की सिफारिश की थी, क्योंकि इस मामले को संभालने के लिए विपक्ष की तीखी आलोचना का सामना करना पड़ा, जिसमें परिवार की उपस्थिति के बिना उसका जल्द से जल्द दाह संस्कार भी शामिल था. एजेंसी ने गैंगरेप और हत्या से जुड़े आईपीसी की धाराओं और एससी / एसटी (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज की.
देखें ट्वीट:
Supreme Court says Allahabad High Court will monitor the CBI probe into Hathras alleged gang-rape case.
A 3-judge bench headed by CJI SA Bobde says so far as transfer of Hathras case to Delhi is concerned, it is appropriate for CBI to conclude probe & it will be decided later pic.twitter.com/Nr2GoW1Ysu
— ANI (@ANI) October 27, 2020
युवती का 14 सितंबर को चार उच्च जाति के पुरुषों द्वारा कथित रूप से बलात्कार किया गया था और उसे बेहद गंभीर हालत में सफदरजंग अस्पताल में भेजा गया था. दो सप्ताह बाद 29 सितंबर को उसकी मृत्यु हो गई.