Hathras Case: सुप्रीम कोर्ट ने UAPA के आरोपी केरल के पत्रकार सिद्दीकी कप्पन को दी जमानत
Kerala journalist Siddique Kappan

Hathras Case: हाथरस मामले में UAPA के तहत आरोपी केरल के पत्रकार सिद्दीक कप्पन की जमानत याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई हुई. सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी है. सुप्रीम कोर्ट ने शर्त रखी कि कप्पन अगले 6 हफ्ते तक दिल्ली में रहकर क्षेत्रीय पुलिस को रिपोर्ट करेंगे. इसके बाद केरल में अपने गृहनिवास में रहते हुए वह क्षेत्रीय पुलिस को रिपोर्ट करना होगा. Karnataka: कर्नाटक उच्च न्यायालय ने बिल्डर रघुनाथ की मौत के मामले की जांच सीबीआई को सौंपी

सुप्रीम कोर्ट में योगी सरकार ने केरल के पत्रकार सिद्दीक को लेकर दावा किया कि उनका पीएफआई से गहरा संबंध है और वो धार्मिक उन्माद फैलाने वाली साजिश का हिस्सा हैं. कप्पन को 2020 में गिरफ्तार किया था.

राज्य सरकार ने अपने हलफनामे में कहा कि याचिकाकर्ता असल में पीएफआई के उस प्रतिनिधि मंडल का हिस्सा था, जो हाथरस पीड़िता के परिवार से मिलने जा रहा था. इसमें यह भी दावा किया गया है कि यह प्रतिनिधिमंडल सह आरोपी और सीएफआई के राष्ट्रीय महासचिव राऊफ शरीफ के निर्देश पर हाथरस भेजा गया था. जांच में कप्पन ने उन पैसों का भी डिटेल नहीं दिया है, जो उनके बैंक खाते में सितंबर-अक्टूबर 2020 में जमा किए गए थे.

बता दें कि अक्टूबर 2020 में हाथरस में एक लड़की के साथ गैंगरेप की वारदात सामने आई थी, जिसकी मौत इलाज के दौरान दिल्ली में हो गई थी, जिसके बाद पीड़िता को यूपी पुलिस ने जला दिया था. मृतका के परिवार के लोगों ने दावा किया था कि उसका दाह-संस्कार उनकी सहमति के बगैर कर दिया गया था.