Gyanvapi Masjid Case: ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर भी होगी वीडियोग्राफी, नहीं बदले जाएंगे कोर्ट कमिश्नर
वाराणसी की एक अदालत ने ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी परिसर का वीडियोग्राफी सर्वे कराने के लिए नियुक्त कोर्ट कमिश्नर को पक्षपात के आरोप में हटाने संबंधी याचिका बृहस्पतिवार को खारिज करते हुए स्पष्ट किया कि ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर भी वीडियोग्राफी कराई जाएगी.
वाराणसी (उत्तर प्रदेश): वाराणसी (Varanasi) की एक अदालत (Court) ने ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी परिसर का वीडियोग्राफी सर्वे कराने के लिए नियुक्त कोर्ट कमिश्नर को पक्षपात के आरोप में हटाने संबंधी याचिका बृहस्पतिवार को खारिज करते हुए स्पष्ट किया कि ज्ञानवापी मस्जिद (Gyanvapi Masjid) के अंदर भी वीडियोग्राफी (Videography) कराई जाएगी. यह भी पढ़ें: Gyanvapi Masjid Case: ज्ञानवापी मस्जिद का खुलेगा तहखाना, कोर्ट का आदेश, सर्वे में बाधा डालने पर होगी कार्रवाई
सिविल जज (सीनियर डिवीजन) रवि कुमार दिवाकर की अदालत ने कोर्ट कमिश्नर अजय मिश्रा को हटाने संबंधी अर्जी नामंजूर कर दिया. साथ ही विशाल सिंह को विशेष कोर्ट कमिश्नर और अजय प्रताप सिंह को सहायक कोर्ट कमिश्नर के तौर पर नियुक्त किया. यह भी पढ़ें: Gyanvapi Masjid Case: ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में फिर होगा सर्वे, आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में भी होगी सुनवाई
कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे 17 मई से पहले कराने का आदेश दिया है और 17 मई को सर्वे की अगली रिपोर्ट मांगी है. वादी पक्ष के वकील ने बताया कि कोर्ट ने पूरे मस्जिद परिसर का सर्वे कराने का आदेश दिया है. कोर्ट का स्पष्ट आदेश है कि ताला खुलवाकर ज्ञानवापी तहखाने का सर्वे किया जाए. उन्होंने कहा, उत्तर प्रदेश सरकार और प्रशासन को आदेश दिए गए हैं कि इस कार्रवाई को पूरा कराया जाए. जो भी लोग इसमें व्यवधान डालेंगे, उनपर कार्रवाई की जाए.
(The above story first appeared on LatestLY on May 12, 2022 06:49 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).

