Govt Bans 156 Medicines: पेनकिलर से लेकर एंटीबायोटिक और मल्टीविटामिन तक सरकार ने 156 दवाओं पर लगाया बैन

भारत सरकार ने गुरुवार को 156 कॉम्बिनेशन दवाओं (FDCs) पर प्रतिबंध लगा दिया है, जिसमें एंटीबायोटिक्स, दर्द निवारक और मल्टीविटामिन जैसी दवाएं शामिल हैं.

Representational Image | Pixabay

नई दिल्ली: भारत सरकार ने गुरुवार को 156 कॉम्बिनेशन दवाओं (FDCs) पर प्रतिबंध लगा दिया है, जिसमें एंटीबायोटिक्स, दर्द निवारक और मल्टीविटामिन जैसी दवाएं शामिल हैं. इन दवाओं को "कॉकटेल" दवाएं भी कहा जाता है, क्योंकि इनमें दो या दो से अधिक सक्रिय फार्मास्युटिकल घटक एक निश्चित अनुपात में मिलाए जाते हैं. सरकार ने गुरुवार को ड्रग्स और कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940 की धारा 26A के तहत इन दवाओं के निर्माण, बिक्री और वितरण पर रोक लगाने का नोटिस जारी किया.

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि इन दवाओं से मानव जीवन को खतरा हो सकता है और इनमें शामिल घटकों का कोई चिकित्सीय औचित्य नहीं है. इस फैसले का उद्देश्य लोगों की सुरक्षा और स्वास्थ्य को प्राथमिकता देना है, जिससे बाजार में सुरक्षित और प्रभावी दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित हो सके.

प्रतिबंधित FDCs की सूची में प्रमुख दवाएं:

सरकार ने Paracetamol, Tramadol, Taurine और Caffeine का कॉम्बिनेशन भी प्रतिबंधित कर दिया है. इनमें से Tramadol एक ओपिओइड-आधारित दर्द निवारक है.

सरकार का कहना है कि इन दवाओं का उपयोग मानव जीवन के लिए जोखिमपूर्ण हो सकता है, जबकि इनके सुरक्षित विकल्प उपलब्ध हैं. विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों के आधार पर सरकार ने इन्हें "अनुचित" माना और सार्वजनिक हित में इन दवाओं पर प्रतिबंध लगाना आवश्यक समझा.

बता दें कि कुछ कंपनियों ने पहले ही इन दवाओं का निर्माण बंद कर दिया था. जून 2023 में भी, सरकार ने 14 अन्य FDCs पर प्रतिबंध लगाया था. इससे पहले भी सरकार कई दवा कॉम्बिनेशनों के निर्माण, बिक्री और वितरण पर भी प्रतिबंध लगा दिया था.

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