दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला, राज्य में तंबाकू और तंबाकू से बनें उत्पाद की बिक्री पर पाबंदी एक साल और बढ़ी

दिल्ली सरकार ने राज्य में तंबाकू और तंबाकू से बने उत्पादों पर एक साल के लिए पूरी तरह से बैन लगा दी है. राज्य सरकार ने इसके बारे में एक नोटिफिकेशन जारी करते हुए बताया है कि दिल्ली में एक वर्ष के लिए गुटखा, पान मसाला, तंबाकू, खैनी या किसी और रूप में तंबाकू उत्पादों के निर्माण, स्टोरेज, वितरण या फिर बिक्री पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगी.

तंबाकू की दूकान (Photo Credits: Flckr)

नई दिल्ली: दिल्ली सरकार (Government of Delhi) ने राज्य में तंबाकू (Tobacco) और तंबाकू से बने उत्पादों पर एक साल के लिए पूरी तरह से बैन लगा दी है. राज्य सरकार ने इसके बारे में एक नोटिफिकेशन जारी करते हुए बताया है कि दिल्ली में एक वर्ष के लिए गुटखा, पान मसाला, तंबाकू, खैनी या किसी और रूप में तंबाकू उत्पादों के निर्माण, स्टोरेज, वितरण या फिर बिक्री पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगी. इनमें वे सभी तंबाकू उत्पाद शामिल हैं जो पैकेट या फिर खुले में बेचे जाते हैं.

इससे पहले हाल ही में झारखंड सरकार (Government of Jharkhand) ने राज्य में बड़ा फैसला लेते हुए सार्वजनिक स्थानों पर सभी प्रकार के तम्बाकू उत्पादों की खपत पर प्रतिबंध लगा दिया था. वहीं सरकार ने इस नियम को तोड़ने पर आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत कार्रवाई करने का फैसला लिया था. सूचना के अनुसार राज्य सरकार ने प्रदेश में बढ़ते कोविड-19 के मरीजों को देखते हुए यह फैसला लिया था.

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बता दें कि पान मसाला, खैनी, जर्दा और गुटका खाकर जहां-तहां थूकने से कोरोना वायरस (Coronavirus) महामारी के फैलने का खतरा और ज्यादा बढ़ जाता है. इस बारे में डॉ कुलकर्णी का कहना है कि तंबाकू का सेवन जन स्वास्थ्य के लिए बड़े खतरों में से एक है. तंबाकू सेवन करने वालों की प्रवृति जहां-तहां थूकने की होती है. ऐसे में थूकने के कारण कई गंभीर बीमारी जैसे- कोविड-19, इंसेफ्लाइटिस, टीबी, स्वाइन फ्लू आदि के संक्रमण का खतरा काफी बढ़ जाता है.

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