नयी दिल्ली, 23 जून : बाजार नियामक सेबी ने वैश्विक जमा रसीदों (GDR) को जारी करने में धोखाधड़ी से संबंधित मामले में स्टर्लिंग बायोटेक लिमिटेड के निदेशकों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उन्हें प्रतिभूति बाजार में प्रतिबंधित कर दिया है.
उन्हें प्रतिबंध के दौरान किसी भी सूचीबद्ध कंपनी या सेबी के साथ पंजीकृत किसी भी मध्यस्थ में निदेशक या प्रमुख प्रबंधन कर्मचारी का पद लेने से रोक दिया गया है. यह भी पढ़ें : Lucknow: यूपी के मुजफ्फरनगर में गंगा नदी की सफाई के दौरान दो कारों से मिले 2 शव, जांच जारी
इन निदेशकों में नितिन संदेसरा, चेतन संदेसरा, राजभूषण दीक्षित, विलास जोशी और प्रियदर्शन बी मेहता शामिल हैं. इन लोगों को तीन से पांच साल तक प्रतिभूति बाजार से अलग रहना होगा.