मां की कस्टडी से बच्चे को ले जाने वाले पिता पर किडनैपिंग का आरोप नहीं लगाया जा सकता: बॉम्बे हाई कोर्ट
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बॉम्बे हाई कोर्ट ने हाल ही में कहा कि एक पिता जिसने अपने बच्चे को मां की कस्टडी से छीन लिया है, उस पर भारतीय दंड संहिता (IPC) के तहत अपहरण का मामला दर्ज नहीं किया जा सकता है. बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर बेंच ने हाल ही में यह टिप्पणी की. बॉम्बे हाई कोर्ट की पीठ ने कहा कि सक्षम अदालत के आदेश द्वारा किसी रोक के अभाव में, आवेदक-पिता पर उसके नाबालिग बच्चे को उसकी मां की कस्टडी से छीनने का मामला दर्ज नहीं किया जा सकता है. HC on Husband Duties: पत्नी और बच्चों की देखभाल करना पति का धर्म और कानूनी कर्तव्य, कोर्ट ने कहा- देना ही होगा गुजरा भत्ता.

कोर्ट ने कहा, नाबालिग बच्चे का अपने बायोलोजिकल पिता के साथ रिश्ता है और पिता भी बच्चे का वैध अभिभावक है जैसा मां... इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि नाबालिग के पिता ने उसका अपहरण किया है.