Maharashtra Fastag Decision: 1 अप्रैल से फास्टैग अनिवार्य! कैश या ऑनलाइन पेमेंट करने पर देने होंगे दोगुने पैसे, MSRDC का फैसला

महाराष्ट्र राज्य सड़क विकास निगम ने FASTag को लेकर एक अहम फैसला लिया है. अब 1 अप्रैल से सभी वाहनों के लिए फास्टैग लगाना अनिवार्य होगा.

Credit-(Wikimedia Commons)

Maharashtra Fastag Decision: MSRDC ने FASTag को लेकर एक अहम फैसला लिया है, अब 1 अप्रैल से हर टोल बूथ पर FASTag अनिवार्य होने जा रहा है. महाराष्ट्र राज्य सड़क विकास निगम (MSRDC) ने यह अहम फैसला लिया है.इसलिए हर कार पर FASTag लगाना अनिवार्य है. अगर आप कैश, कार्ड या यूपीआई से टोल का भुगतान करते हैं तो आपको दोगुना टोल देना होगा.एमएसआरडीसी ने इसकी जानकारी दी है.

उन्होंने एक सर्कुलर जारी कर कहा है कि फास्टैग रखना अनिवार्य है. इससे टोल कलेक्शन प्रक्रिया आसान हो जाएगी. साथ ही आपको टोल चुकाने के लिए भी काफी देर तक लाइन में खड़ा रहना नहीं पड़ेगा.यह निर्णय भारतीय राष्ट्रीय प्राधिकरण विभाग द्वारा दिये गये निर्देशानुसार लिया गया है. इस रिपोर्ट को saamtv ने प्रकाशित किया है.ये भी पढ़े:FASTag New Rule: फास्टैग का नया नियम सोमवार से होगा लागू, टोल पर गाड़ियों की लंबी लाइन से मिलेगी राहत

मुंबई में एमएसआरडी करती है पांच टोल प्लाजा को ऑपरेट

एमएसआरडीसी मुंबई में पांच टोल प्लाजा संचालित करता है. इनमें दहिसर टोल प्लाजा, मुलुंड पश्चिम, मुलुंड पूर्व, ऐरोली टोल प्लाजा और वाशी टोल प्लाजा शामिल हैं. इससे कुछ राज्य सरकार की बसों या स्कूल बसों को टोल चुकाने से छूट मिलेगी.इसके साथ ही बांद्रा-वर्ली सी लिंक, मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे, पुराना मुंबई-पुणे हाईवे, मुंबई नागपुर समृद्धि एक्सप्रेसवे, नागपुर इंटीग्रेटेड रोड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट,सोलापुर इंटीग्रेटेड रोड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, छत्रपति संभाजी नगर इंटीग्रेटेड रोड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, काटोल बाईपास के सभी टोल बूथ पर आपको फास्टैग से टोल का भुगतान करना होगा.राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण विभाग ने 16 फरवरी 2021 से ही फास्टैग अनिवार्य कर दिया था. राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण लगभग 45,000 किमी राजमार्गों और एक्सप्रेसवे के लिए टोल एकत्र करता है. 1000 टोल प्लाजा हैं.FASTag के कारण टोल भरने का समय भी कम हो चूका है. आप सिर्फ 47 सेकेंड में टोल चुका सकते हैं.

पुणे के नागरिक ने दाखिल की थी पीआईएल

पुणे के एक नागरिक ने इस संबंध में जनहित याचिका दायर की थी. अर्जुन खानपुरे ने कोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी. जिसमें हाईवे पर कम से कम 1 लेन हाईब्रिड की रखी जाए. जिससे की वाहन चालक कैश या किसी अन्य माध्यम से टोल का भुगतान कर सकें.उनके वकील उदय वारुंजिकर ने कहा था की कुछ लोग ऐसे हैं जो तकनीक से नहीं जुड़े हैं. ऐसे में अगर उनके पास फास्टैग नहीं है तो दोगुना टोल वसूलना गैरकानूनी है.लेकिन कोर्ट ने इस दलील को खारिज कर दिया था और कहा था कि FASTag का इस्तेमाल करने के लिए ज्यादा तकनीक जानने की जरूरत नहीं है.FASTag के लिए 1033 हेल्पलाइन नंबर दिया गया है. 4000 सर्विस प्वाइंट पर यह हेल्पलाइन नंबर होगा.

 

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