Excise Policy Case: कोर्ट ने स्वास्थ्य आधार पर मांगी गई विजय नायर की अंतरिम जमानत पर ईडी से जवाब मांगा
दिल्ली की एक अदालत ने सोमवार को आप के पूर्व संचार प्रभारी विजय नायर द्वारा दायर अंतरिम जमानत याचिका पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से जवाब मांगा, जो फिलहाल मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गिरफ्तार हैं.
नई दिल्ली, 16 जनवरी : दिल्ली की एक अदालत ने सोमवार को आप के पूर्व संचार प्रभारी विजय नायर द्वारा दायर अंतरिम जमानत याचिका पर प्रवर्तन निदेशालय (Enforcement Directorate) से जवाब मांगा, जो फिलहाल मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गिरफ्तार हैं. मामला अब ख़त्म हो चुके दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मामले से संबंधित है. राउज एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश एम.के. नागपाल ने ईडी को नोटिस जारी किया और मामले की सुनवाई 18 जनवरी को होनी तय की. नायर की याचिका में स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं का हवाला देते हुए दावा किया गया है कि वह विभिन्न बीमारियों से पीड़ित हैं. अदालत ने जेल अधीक्षक से आवेदक की मेडिकल रिपोर्ट भी उपलब्ध कराने को कहा है.
नायर ने जमानत देने से इनकार करने के ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख किया था. न्यायाधीश नागपाल ने यह कहते हुए नायर को राहत देने से इनकार कर दिया था कि इस मुद्दे पर उच्च न्यायालय पहले ही विचार कर चुका है. उच्च न्यायालय ने नियमित जमानत देने के उनके आवेदन को इस आधार पर खारिज कर दिया था कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने उनके मामले में अधूरी अभियोजन शिकायत दर्ज की थी. न्यायाधीश ने कहा था, "...यह माना जाता है कि यह अदालत अभियुक्त की डिफ़ॉल्ट जमानत के लिए उपरोक्त बिंदु या आधार पर विचार करने के लिए सक्षम या उचित मंच नहीं है और अभियुक्त के लिए उपलब्ध उचित रास्ता उच्च न्यायालय के उसी न्यायाधीश या पीठ से संपर्क करना है.“ यह भी पढ़ें : Delhi Excise Policy Matters: ईडी ने दिल्ली एक्साइज पॉलिसी मामले में केसीआर की बेटी कविता को फिर समन भेजा
इससे पहले, यह देखते हुए कि आरोप काफी गंभीर हैं, न्यायाधीश नागपाल ने नायर और चार अन्य - समीर महेंद्रू, अभिषेक बोइनपल्ली, सरत चंद्र रेड्डी और बेनॉय बाबू को जमानत देने से इनकार कर दिया था. उन्होंने माना था कि धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत अपराध करने के लिए आरोपी व्यक्तियों द्वारा अपनाई गई संपूर्ण "कार्यप्रणाली" को दिखाने के लिए पर्याप्त सबूत थे. नायर के आरोपों और भूमिका पर अदालत ने कहा था, 'हालांकि वह केवल आप के मीडिया और संचार प्रभारी थे, इस मामले की जांच के दौरान यह पता चला है कि वह वास्तव में आप और दिल्ली सरकार का अलग-अलग प्रतिनिधित्व कर रहे थे.' शराब कारोबार से जुड़े हितधारकों के साथ अलग-अलग जगहों पर बैठकें हुईं.
"इस क्षमता में बैठकों में उनकी भागीदारी को इस तथ्य के प्रकाश में देखा जाना चाहिए कि वह आप के एक वरिष्ठ मंत्री को आवंटित आधिकारिक आवास में रह रहे थे और एक बार उन पर आरोप लगाया गया था कि उन्होंने खुद को उत्पाद शुल्क विभाग में ओएसडी के रूप में प्रस्तुत किया था. दिल्ली सरकार का विभाग, और इसके अलावा सरकार या आप से किसी ने भी आधिकारिक तौर पर इन बैठकों में भाग नहीं लिया.'' ईडी ने केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा दर्ज की गई एफआईआर के आधार पर मामला दर्ज किया था.