एरिक्सन मामला: अनिल अंबानी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका, 4 सप्ताह में चुकाएं पैसे नहीं तो जाएं जेल

मुकेश अंबानी और अन्य दो को चार सप्ताह के भीतर एरिक्सन को 453 करोड़ रुपये चुकाएं. अगर पैसे नहीं चुकाए तो तीन महीने की जेल जाना होगा. आरकॉम के अन्य दो डायरेक्टर जिन्हें अदालत की अवमानना के मामले में दोषी पाया गया है

अनिल अंबानी (Photo Credits: PTI)

सुप्रीम कोर्ट ने रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड के अध्यक्ष अनिल अंबानी और अन्य के खिलाफ बकाया भुगतान नहीं करने पर बड़ा फैसला सुनाया है. सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि मुकेश अंबानी और अन्य दो को चार सप्ताह के भीतर एरिक्सन को 453 करोड़ रुपये चुकाएं. अगर पैसे नहीं चुकाए तो तीन महीने की जेल जाना होगा. आरकॉम के अन्य दो डायरेक्टर जिन्हें अदालत की अवमानना के मामले में दोषी पाया गया है.

बता दें कि न्यायमूर्ति आर एफ नरीमन और विनीत सरन की पीठ ने 13 फरवरी को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था, जब एरिक्सन इंडिया ने आरोप लगाया था कि रिलायंस ग्रुप के पास राफेल विमान सौदे में निवेश के लिये रकम है लेकिन वे उसके 550 करोड़ के बकाये का भुगतान करने में असमर्थ हैं. अनिल अंबानी के नेतृत्व वाली कंपनी ने इस आरोप से इनकार किया था.

बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि रिलायंस ग्रुप की ओर से न्यायालय की रजिस्ट्री में पहले से जमा कराए गये 180 करोड़ रुपये एरिक्सन को दिए जाएं.

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