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दिल्ली हिंसा मामले में आरोपी कांग्रेस की पूर्व पार्षद इशरत जहां को शादी के लिए मिली 10 दिन के लिए अंतरिम जमानत

दिल्ली हिंसा मामले में आरोपी कांग्रेस की पूर्व पार्षद इशरत जहां को शादी के लिए दस दिन के लिए अंतिम जमानत मिली हैं

दिल्ली हिंसा मामले में आरोपी कांग्रेस की पूर्व पार्षद इशरत जहां को शादी के लिए मिली 10 दिन के लिए अंतरिम जमानत
प्रतिकात्मक तस्वीर (Photo Credits: PTI)

नई दिल्ली: कांग्रेस की पूर्व पार्षद इशरत जहां (Ishrat Jahan) ने निकाह करने के लिए शुक्रवार को दिल्ली की एक अदालत में 30 दिन के लिए अंतरिम जमानत देने को लेकर याचिका दायर की थी. जिस याचिका पर कोर्ट शनिवार को सुनवाई करने के बाद इशरत जहां को 10 दिन के लिए अंतरिम जमानत दे दी हैं. इशरत जहां पर फरवरी महीने में उत्तर पूर्व दिल्ली में सांप्रदायिक हिंसा से जुड़े एक प्रकरण के सिलसिले में उन्हें गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम कानून के तहत मामला दर्ज किए जाने के बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया था. जिसके बाद से ही वह जेल में हैं.

इशरत जहां को जमानत को देने को लेकर  शुक्रवार को अतिरिक्त सरकारी अभियोजक ने आरोपी की शादी के बारे में तथ्यों का सत्यापन करने के लिए और समय मांगा था. जिसके बाद अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश परवीन सिंह ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 30 मई यानी आज तारीख मुकर्रर की गई. जो जांच में बाद इशरत जहां को अदालत से जमानत मिली हैं. वहीं कोर्ट में इशरत जहां ने अंतरिम जमानत को लेकर जब याचिका दायर की थी तो उस समय उसके वकील ने जहां की तरफ से बताया था कि जहां की शादी 2018 में ही 12 जून 2020 के लिए नियत की गई थी. इसलिए कोर्ट उन्हें अंतरिम जमानत दे. यह भी पढ़े: दिल्ली हिंसा : अदालत ने जामिया के पूर्व छात्रों के संगठन के अध्यक्ष को पुलिस हिरासत में भेजा

बता दें कि दिल्ली में नागरिकता संशोधन कानून (CAA) को लेकर नॉर्थ-ईस्ट दिल्ली में हिंसा भड़की थी. जिस हिंसा में बड़े पैमाने पर सरकारी और निजी संपत्ति को नुकसान के साथ लोगों की जान भी गई थी. जिस मामले में पुलिस ने कई लोगों को गिरफ्तार किया हैं. जिनके खिलाफ अभी भी कोर्ट में सुनवाई चल रही हैं. जिसमें कुछ लोगों को जमानत मिल चुकी हैं वही अभी भी कुछ लोग कोर्ट में बंद हैं.

(The above story first appeared on LatestLY on May 30, 2020 04:00 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).