Delhi Riots 2020: दिल्ली हाईकोर्ट के एक और जज ने आसिफ इकबाल तन्हा की याचिका पर सुनवाई से खुद को अलग किया
दिल्ली हाईकोर्ट के एक न्यायाधीश ने बुधवार को दिल्ली दंगों (2020) के एक आरोपी आसिफ इकबाल तन्हा द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई से खुद को अलग कर लिया.
नई दिल्ली, 19 अप्रैल: दिल्ली हाईकोर्ट के एक न्यायाधीश ने बुधवार को दिल्ली दंगों (2020) के एक आरोपी आसिफ इकबाल तन्हा द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई से खुद को अलग कर लिया, जिसमें दिल्ली पुलिस द्वारा कथित रूप से लीक की गई जांच के बारे में संवेदनशील और गोपनीय सामग्री को रोकने के लिए मीडिया को निर्देश देने की मांग की गई थी. न्यायमूर्ति अमित शर्मा मामले की सुनवाई से खुद को अलग करने वाले दूसरे न्यायाधीश हैं और पहले न्यायमूर्ति अनूप जयराम भंभानी हैं, जिन्होंने मंगलवार को नेशनल ब्रॉडकास्टर्स एंड डिजिटल एसोसिएशन (एनबीडीए) द्वारा एक हस्तक्षेप आवेदन दायर करने के बाद मामले की सुनवाई से खुद को अलग कर लिया था. यह भी पढ़ें: West Bengal Teacher Scam: CBI गिरफ्तार तृणमूल एमएलए जीबन कृष्ण साहा के 10 बैंक खातों पर लगाई रोक
न्यायमूर्ति भंभानी द्वारा मामले की कई दिनों तक सुनवाई करने के बाद याचिका दायर की गई थी. सुनवाई के दौरान जस्टिस शर्मा ने इसे दूसरी बेंच के समक्ष रखने का आदेश दिया. न्यायमूर्ति अमित शर्मा ने कहा कि मुख्य न्यायाधीश के आदेश से इस मामले को 24 अप्रैल को दूसरी पीठ के समक्ष सूचीबद्ध करें. दिल्ली पुलिस को आसिफ के 'खुलासा बयान' के बारे में मीडिया रिपोटरें के बाद, याचिका अगस्त 2020 में दायर की गई थी.
याचिका के अनुसार, जी न्यूज ने अदालत में पेश किए जाने से छह सप्ताह पहले अपने मामले के लिए चार्जशीट प्रसारित की. रिपोर्टों के अनुसार, तन्हा ने स्वीकार किया कि दंगे एक सुनियोजित साजिश का परिणाम थे और जेएनयू के पूर्व छात्र उमर खालिद ने जामिया समन्वय समिति के अन्य सदस्यों की मदद से 'चक्का जाम' आयोजित करने के लिए कहा था.
फिर उन्होंने अदालत में एक याचिका दायर की, जिसमें तर्क दिया गया कि सामग्री दिल्ली पुलिस द्वारा लीक की गई थी और ऑपइंडिया, जी मीडिया, फेसबुक और यूट्यूब जैसे मीडिया आउटलेट्स को लीक होने के परिणामस्वरूप अधिकारी के दुर्व्यवहार की जांच की जानी चाहिए. तन्हा ने दावा किया कि लीक हुई जानकारी का सबूत के तौर पर कोई महत्व नहीं है और उन्होंने दिल्ली पुलिस पर दुर्भावनापूर्ण इरादे रखने का आरोप लगाया.
(The above story first appeared on LatestLY on Apr 19, 2023 05:23 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).

