दिवाली को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, दिल्ली में प्रदूषण फैलाने वाले पटाखों पर लगा प्रतिबंध
देश की राजधानी दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट पटाखों को लेकर एक दिशा निर्देश जारी किया है. जिस निर्देश के अनुसार दिल्ली में सिर्फ दो तरह के पटाखे बेचे जा सकते हैं . जिसमें ग्रीन वर्जन के अनार और फुलझड़ी पटाखें शामिल हैं
नई दिल्ली: देश की राजधानी दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) पटाखों को लेकर एक दिशा निर्देश जारी किया है. जिस निर्देश के अनुसार दिल्ली में सिर्फ दो तरह के पटाखे बेचे जा सकते हैं . जिसमें ग्रीन वर्जन के अनार (Anar) और फुलझड़ी (Phuljhari) पटाखें शामिल हैं . इन पटाखों के अलावा यदि कोई दुकानदार दूसरा अन्य पटाखा बेचते हुए पाया गया तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है. पुलिस विभाग की तरफ से कहा गया है कि पटाखों पर क्यूआर कोड (QR code) होना चाहिए. यदि पटाखे में वह कोड नहीं होगा तो पटाखा विक्रेता के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. इसके साथ ही पुलिस की तरफ से कहा गया कि पटाखों पर सरकारी स्टाम्प होता है वह स्टाम्प नहीं रहने पर भी कार्रवाई की जा सकती है.
कोर्ट के इस आदेश के बाद दिल्ली पुलिस के प्रवक्ता डीसीपी एमएस रंधावा का एक बयान आया है. उन्होंने अपने बयान में कहा है कि दिल्ली में सिर्फ ग्रीन पटाखों के इस्तेमाल करने पर की इजाजत दी गई है. इसको लेकर उनकी तरफ एक टीम गठित की गई है जो ग्रीन पटाखों को छोड़कर यदि दूर कोई पटाखा बेचते हुए पाया जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. यह भी पढ़े: सुप्रीम कोर्ट ने पटाखों की बिक्री के प्रतिबंध पर सुनाया बड़ा फैसला, पूरी तरह से नहीं लगेगा बैन- कुछ शर्तें रहेंगी
बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद देश की राजधानी दिल्ली में पटाखा विक्रेता को बड़े पैमाने पर नुकसान होगा. क्योंकि दिल्ली में दिवाली के मौके पर करोड़ों रुपये के पटाखें बिकते थे. जो अब कोर्ट के इस तेज ग्रीन वर्जन के दो पटाखें ही बेचे जा सकता है. हालंकि यह पटखा विक्रेताओं के साथ ग्राहकों के हक में यह फैसला भले ही मायूस किया हो. लेकिन दिल्ली में जिस तरफ से वायु प्रदुषण तेजी के साथ बढ़ रहा है .उसको देखते हुए दिल्ली में रहने वाले लोगों के स्वास्थ के लिए कोर्ट का यह फैसला जरूर उनके हक में हैं.