Delhi-NCR Air Pollution: दिल्ली और एनसीआर (NCR) के निवासियों के लिए राहत की खबर है. वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने क्षेत्र में सुधरती हवा को देखते हुए ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) के तीसरे चरण को तत्काल प्रभाव से हटा लिया है. पिछले कुछ दिनों से दिल्ली के एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) में गिरावट दर्ज की गई है, जिसके बाद प्रशासन ने यह निर्णय लिया.
निर्माण कार्यों पर लगी रोक खत्म
GRAP-3 हटने के साथ ही दिल्ली-एनसीआर में गैर-जरूरी निर्माण और डिमोलिशन (तोड़फोड़) गतिविधियों पर लगा प्रतिबंध अब समाप्त हो गया है. हालांकि, धूल नियंत्रण के नियमों का पालन करना अभी भी अनिवार्य होगा. इसके अलावा, BS-III पेट्रोल और BS-IV डीजल चार पहिया वाहनों पर लगा प्रतिबंध भी हटा लिया गया है, जिससे वाहन स्वामियों को बड़ी राहत मिली है. यह भी पढ़े: SC on Delhi-NCR Air Pollution: दिल्ली-एनसीआर में बिगड़ते वायु प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कमीशन को लगाई फटकार
दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण में सुधार
#WATCH | Delhi | Commission for Air Quality Management (CAQM) revoked Stage 3 of the Graded Response Action Plan (GRAP) across Delhi-NCR, as air quality improves.
Visuals from AIIMS. pic.twitter.com/wdzw98CPmb
— ANI (@ANI) January 25, 2026
क्यों बिगड़ी थी दिल्ली की हवा?
हर साल की तरह इस बार भी सर्दियों की शुरुआत के साथ ही दिल्ली में प्रदूषण का स्तर 'गंभीर' श्रेणी में पहुंच गया था. विशेषज्ञों के अनुसार, पराली जलाने की घटनाएं, वाहनों से निकलने वाला धुआं और मौसम की प्रतिकूल स्थितियां (जैसे हवा की गति कम होना) इसके मुख्य कारण रहे हैं. प्रदूषण के कारण लोगों को सांस लेने में कठिनाई, आंखों में जलन और गले में संक्रमण जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था.
सावधानी अब भी जरूरी
भले ही तीसरे चरण के प्रतिबंध हटा दिए गए हों, लेकिन GRAP के पहले और दूसरे चरण की पाबंदियां अभी भी लागू रहेंगी. CAQM स्थिति पर पैनी नजर रख रहा है. यदि हवा की गुणवत्ता फिर से 'गंभीर' स्तर पर पहुंचती है, तो इन प्रतिबंधों को दोबारा लागू किया जा सकता है. स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने सलाह दी है कि बुजुर्गों और बच्चों को अभी भी सुबह और शाम की सैर के दौरान सावधानी बरतनी चाहिए.











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