दिल्ली में तीन तलाक का एक मामला सामने आया है, पुलिस ने अपनी पत्नी को तीन तलाक देनेवाले शख्स को गिरफ्तार कर लिया है. आरोपी शख्स के खिलाफ मुस्लिम महिला एक्ट 2019 के तहत तीन तलाक का मामला दर्ज कर लिया गया है. पुलिस के अनुसार 29 वर्षीय महिला ने शुक्रवार 9 अगस्त को एक शिकायत दर्ज की, जिसमें उसने दावा किया कि उसके पति अतीर शमीन ने उन्हें ट्रिपल तलाक कहकर तलाक दे दिया. महिला ने बताया कि उनकी शादी साल 2011 में हुई थी. पुलिस उपायुक्त नुपूर प्रसाद ने बताया कि, "महिला ने अपनी शिकायत में पति पर आरोप लगाया है कि, 23 जून को उनके पति ने उन्हें तीन बार ये तल्ख लहजा सुनाया और व्हाट्सएप पर इसका वीडियो भी भेजा. महिला की शिकायत के बाद मुस्लिम महिलाओं (विवाह पर अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम 2019 की धारा 4 के तहत मामला दर्ज कर उत्तरी दिल्ली के आजाद मार्केट के निवासी शमीन को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की जांच जारी है.
Delhi: Man arrested in Azad market area on charges of giving triple talaq to his wife. Case was registered under the Muslim Women(Protection of Rights on Marriage) Act 2019
— ANI (@ANI) August 10, 2019
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बता दें कि केंद्र सरकार ने तीन तलाक बिल पास कर इतिहास रच दिया है. बता दें कि इस बिल के अनुसार तत्काल तीन तलाक (Triple Talaq) अपराध संज्ञेय यानी इसमें पुलिस सीधे गिरफ्तार कर सकती है. लेकिन यह तभी संभव होगा जब महिला खुद शिकायत करेगी. इस बिल के अनुसार तीन तलाक (Triple Talaq) देने पर पति को तीन साल की सजा का प्रावधान रखा गया. वही इस बिल में मौखिक, लिखित, इलेक्ट्रॉनिक (एसएमएस, ईमेल, वॉट्सऐप) को अमान्य करार दिया गया है.