Unlock: दिल्ली, महाराष्ट्र, यूपी में आज से लागू हो रही है छूट, यहां जानें क्या-क्या खुलेगा
दिल्ली | प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo: PTI)

नई दिल्ली: देश में कोरोना महामारी (COVID-19 Second Wave) की दूसरी लहर का कहर कम होता नजर आ रहा है. ऐसे में अधिकांश राज्यों ने कोरोना कर्फ्यू या लॉकडाउन (Lockdown) में ढील देनी शुरू कर दी है. हालांकि, कुछ राज्य ऐसे भी हैं, जहां कोरोना केसों में कमी तो आई है लेकिन राज्य सरकार कोई रिस्क नहीं लेना चाहती. ऐसे में यहां लॉकडाउन को लेकर मंथन जारी है. आइए जानते हैं कहां-कहां कोरोना लॉकडाउन में ढील दी गई है और कहां पाबंदियों को बढ़ाया गया है. Uttar Pradesh: नोएडा और गाजियाबाद में खत्म हुआ कोरोना कर्फ्यू, कल से खुलेंगे बाजार- जानें नए नियम.

दिल्ली में अनलॉक

सोमवार 7 जून से दिल्ली मेट्रो 50 फीसदी क्षमता के साथ चलेगी और बाजार और मॉल ऑड-ईवन आधार पर खुलेंगे. केजरीवाल सरकार ने मुहल्ले की सभी दुकानों को भी खोलने की इजाजत दी है. स्टैंड अलोन दुकानें और पास पड़ोस की दुकान रोजाना सुबह 10:00 बजे से लेकर रात 8:00 बजे तक खुलेंगी.

सोमवार से लागू हो रही नई रियायतों के साथ शराब की दुकानें भी खुलेंगी. सरकारी दफ्तर भी खुलेंगे, क्लास-1 अफसर 100 फीसदी क्षमता और बाकी 50 फीसदी क्षमता के साथ काम करेंगे. प्राइवेट दफ्तर अपनी 50 फीसदी क्षमता के साथ सुबह 9:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक खुलेंगे.

यूपी में भी ढील

यूपी के चार जिलों को छोड़कर पूरा प्रदेश कोरोना कर्फ्यू मुक्त हो गया है. यहां बाजार कोरोना नियमों का पालन करते हुए खुल सकेंगे. सरकारी कार्यालयों में भी 50 फीसदी स्टाफ उपस्थित रह सकेंगे. बता दें कि लखनऊ, गोरखपुर, मेरठ और सहारनपुर में ही अब 600 से ज्यादा एक्टिव केस हैं. इन जिलों में कोरोना कर्फ्यू लागू है. राज्य सरकार ने एक सरकारी बयान में कहा कि नाइट कर्फ्यू शाम सात बजे से सुबह सात बजे तक लागू रहेगा जबकि शनिवार व रविवार को कोरोना कर्फ्यू लागू होगा.

महाराष्ट्र

महाराष्ट्र में अनलॉक पांच लेवल में होगा. महाराष्ट्र के जिन शहरों में पॉजिटिविटी रेट 5 फीसदी से कम और ऑक्सीजन बेड 25 फीसदी से कम ऑक्यूपाइड है, वह पूरी तरीके से अनलॉक किये जाएंगे. दूसरे लेवल के तहत जिन शहरों और जिलों में संक्रमण दर 5 फीसदी और 25 से 40 फीसदी ऑक्सीजन बेड पर मरीज हैं, वहां जरूरी और गैर जरूरी दुकानों को नियमित समय के मुताबिक खोलने की इजाजत होगी.

तीसरे लेवल के तहत प्रतिबंधों में ढील उन स्थानों पर लागू होगी जहां संक्रमण दर पांच प्रतिशत से 10 प्रतिशत है और ऑक्सीजन बेड 40 प्रतिशत से अधिक ऑक्यूपाइड हैं. चौथा लेवल उन स्थानों के लिए है जहां संक्रमण दर 10 से 20 फीसदी और ऑक्सीजन बेड भर्ती 60 फीसदी से ज्यादा है. वहां आवश्यक दुकानें शाम चार बजे तक खुली रहेंगी. सार्वजनिक स्थान खुले रहेंगे, लेकिन वे सप्ताहांत पर बंद रहेंगे.

पांचवें लेवल में जहां संक्रमण दर 20 फीसदी से ज्यादा और ऑक्सीजन बेड पर 75 फीसदी से ज्यादा मरीज हैं, वहां शाम चार बजे तक सिर्फ जरूरी दुकानें खुली रहेंगी.