शिकायत रद्द करने की मांग वाली Jacqueline Fernandez की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने ईडी को जारी किया नोटिस

दिल्ली उच्च न्यायालय ने गुरुवार को बॉलीवुड अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडीज की याचिका पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को नोटिस जारी किया, इसमें एजेंसी द्वारा उनके खिलाफ दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग मामले को रद्द करने की मांग की गई है.

Sukesh Chandrashekhar, Jacqueline Fernandes (Photo Credit: IANS)

नई दिल्ली, 21 दिसंबर : दिल्ली उच्च न्यायालय ने गुरुवार को बॉलीवुड अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडीज (Jacqueline Fernandez) की याचिका पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को नोटिस जारी किया, इसमें एजेंसी द्वारा उनके खिलाफ दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग मामले को रद्द करने की मांग की गई है. उन्होंने धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 की धारा 3 और 4 के तहत ईडी की शिकायत और 17 अगस्त, 2022 के दूसरे पूरक आरोप पत्र को चुनौती दी है. केंद्रीय जांच एजेंसी की ओर से पेश होते हुए विशेष वकील जोहेब होसियन ने याचिका की विचारणीयता का हवाला देते हुए इसका विरोध किया और कहा कि जब विशेष न्यायाधीश द्वारा लिए गए संज्ञान के आदेश को कोई चुनौती नहीं है, तो अभियोजन की शिकायत को चुनौती सुनवाई योग्य नहीं है.

फर्नांडीज के वकील वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ अग्रवाल ने तर्क दिया कि याचिका में प्रार्थना आपराधिक कार्यवाही में पारित प्रत्येक आदेश को शामिल करती है और संज्ञान के आदेश का उससे कोई लेना-देना नहीं है. मामले पर थोड़ी देर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति ज्योति सिंह ने नोटिस जारी किया और 29 जनवरी को अगली सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करते हुए मामले में ईडी से जवाब मांगा. यह फर्नांडीज का मामला है कि ईडी द्वारा प्रस्तुत सबूत उसकी बेगुनाही को स्थापित करेंगे, उसे कथित ठग सुकेश चंद्रशेखर के लक्षित हमले की शिकार के रूप में चित्रित करेंगे.याचिका में कथित तौर पर गलत तरीके से कमाई गई संपत्ति को सफेद करने में चन्द्रशेखर की मदद करने में उनकी किसी भी संलिप्तता से दृढ़ता से इनकार किया गया है. यह भी पढ़ें : राम मंदिर निर्माण से जुड़े विकास कार्यों का मुख्यमंत्री योगी ने लिया जायजा

फर्नांडीज ने तर्क दिया है कि उन पर धन शोधन निवारण अधिनियम की धारा 3 और 4 के तहत मुकदमा नहीं चलाया जाना चाहिए. ईडी ने उन्हें आरोपी के रूप में नामित करते हुए अपना दूसरा पूरक आरोप पत्र दायर किया था. फर्नांडीज और एक अन्य बॉलीवुड हस्ती नोरा फतेही ने मामले में गवाह के रूप में अपने बयान दर्ज कराए हैं. इससे पहले, फर्नांडीज की 7.2 करोड़ रुपये की संपत्ति और सावधि जमा को ईडी ने जब्त कर लिया था, उसने इन उपहारों और संपत्तियों को अभिनेता द्वारा प्राप्त अपराध की "आय" करार दिया था.

फरवरी में, ईडी ने चंद्रशेखर की कथित सहयोगी पिंकी ईरानी के खिलाफ अपना पहला पूरक आरोप पत्र दायर किया था, जिसने उन्हें बॉलीवुड अभिनेताओं से मिलवाया था. आरोप पत्र में आरोप लगाया गया था कि पिंकी, फर्नांडीज के लिए महंगे उपहार चुनती थी और चंद्रशेखर द्वारा भुगतान करने के बाद उन्हें उसके आवास पर छोड़ देती थी. दिसंबर 2021 में जांच एजेंसी ने इस मामले में पहली चार्जशीट दाखिल की थी. आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक, चंद्रशेखर ने विभिन्न मॉडलों और बॉलीवुड हस्तियों पर लगभग 20 करोड़ रुपये खर्च किए हैं. हालांकि, कुछ लोगों ने उससे उपहार लेने से इनकार कर दिया था.

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