Delhi Excise Policy Case: अरविंद केजरीवाल को HC से झटका, नहीं मिली गिरफ्तारी से राहत
दिल्ली हाई कोर्ट ने सीएम अरविंद केजरीवाल को बड़ा झटका दिया है. गुरुवार को हाई कोर्ट ने कहा कि, उन्हें गिरफ्तारी से राहत नहीं है.
दिल्ली हाई कोर्ट ने सीएम अरविंद केजरीवाल को बड़ा झटका दिया है. गुरुवार को हाई कोर्ट ने कहा कि, उन्हें गिरफ्तारी से राहत नहीं है. दरअसल शराब नीति मामले में ED के कई समन के बावजूद अरविंद केजरीवाल पूछताछ के लिए नहीं पहुंच रहे थे, उन्होंने कोर्ट से इस बात की श्योरिटी मांगी थी कि उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जाएगा. इस पर कोर्ट ने कहा कि, समन के जवाब में केजरीवाल को ईडी के सामने पेश होना होगा, उनकी गिरफ्तारी पर रोक नहीं है. Lok Sabha Election 2024: 'विकसित भारत' व्हाट्सएप मैसेज पर EC ने लगाई रोक, IT मंत्रालय को दिया बड़ा आदेश.
दिल्ली हाई कोर्ट ने गुरुवार (21 मार्च) को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की उस याचिका पर सुनवाई की जिसमें उन्होंने कठोर कार्रवाई न किए जाने की मांग की. इसके साथ ही उन्होंने आशंका व्यक्त की दिल्ली आबकारी नीति में कथित घोटाले के मामले में मनी लॉन्ड्रिंग केस में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) गिरफ्तार कर सकता है.
वह समन को अवैध बताकर बार-बार एजेंसी के सामने पेश होने से इनकार करते आए हैं. अदालत ने बुधवार को केजरीवाल से पूछा था कि वह एजेंसी के सामने क्यों नहीं पेश हो रहे हैं. इस मामले में याचिकाकर्ता केजरीवाल की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी ने कहा कि उनके मुवक्किल ईडी के सामने पेश होंगे, लेकिन इस मामले में दंडात्मक कार्रवाई से संरक्षण की आवश्यकता है क्योंकि चुनाव नजदीक होने पर उन्हें (केजरीवाल को) गिरफ्तार करने की एजेंसी की मंशा स्पष्ट है.