Anti Dust Campaign: राजधानी में 'एंटी डस्ट अभियान' पर बोले गोपाल राय- दिल्ली सरकार द्वारा निर्माण कार्यों के लिए जारी दिशा-निर्देशों के उल्लंघन पर कड़ी कार्रवाई
दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय (Photo Credits: File Image)

Anti Dust Campaign: पर्यावरण मंत्री गोपाल राय (Delhi Environment Minister Gopal Rai) ने दिल्ली में धूल से होने वाले प्रदूषण (Pollution) को नियंत्रित करने को लेकर चलाए जा रहे ‘एंटी डस्ट’ अभियान (Anti Dust Campaign) की कड़ी में आज बुराड़ी के मुख्य मार्ग के साथ बन रहे नाले के निर्माण साइट्स का स्थलीय निरीक्षण किया. पर्यावरण मंत्री ने दिल्ली सरकार (Delhi Government) द्वारा जारी दिशा-निर्देशों (Guidelines Issues by Delhi Government) का मौके पर बड़े पैमाने पर उल्लंघन होता पाया. इस पर उन्होंने कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि साइट्स पर सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुपालन में भारी लापरवाही पाई गई है.

उन्होंने कहा कि दिल्ली के अंदर बढ़ रहे प्रदूषण के संकट से निपटने के लिए संबंधित विभागों को जो सतर्कता बरतनी चाहिए, उसमें लापरवाही दिख रही है.  हमने डीपीसी सी को पीडब्ल्यूडी पर 20 लाख रुपए का पर्यावरण क्षतिपूर्ति जुर्माना लगाने का निर्देश दिया है. साथ ही पीडब्ल्यूडी को साइट पर पानी के दो और टैंकर लगाने का निर्देश दिया है. इसके अलावा, बाहर निकाली गई मिट्टी को ढंकने का निर्देश दिया है. पर्यावरण मंत्री ने कहा कि दिल्ली के अंदर धूल के उड़ने से होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए सरकार ‘एंटी डस्ट’ कैम्पेन शुरू किया है, जिसके तहत सरकार ने आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए हैं और उसका उल्लंघन करने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी. यह भी पढ़ें: Delhi Air Pollution: दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय बोले- पड़ोसी राज्यों का प्रवक्ता न बने केंद्र सरकार, प्रदूषण के खिलाफ मिल कर करे काम

उन्होंने कहा कि पूरी दिल्ली के अंदर जिस तरह से प्रदूषण का संकट बढ़ रहा है, उसमें विभागों को खास तौर पर जो सतर्कता बरतनी चाहिए, उसमें लापरवाही दिख रही है. पूरी दिल्ली के अंदर निर्देश दिए गए हैं कि जहां-जहां धूल उड़ने की शिकायतें आ रही हैं, उस पर तत्काल सभी संबंधित विभाग कार्रवाई करें. पर्यावरण मंत्री ने निर्माण कार्यों के संबंध में कहा कि जिन वजहों से धूल का प्रदूषण हो सकता है, उसके संबंध में दिल्ली सरकार की तरफ से विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं. सभी एजेंसियों को इसका सख्ती से पालन करना होगा और ऐसा नहीं करने पर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.