दिल्लीः AIIMS के सुरक्षाकर्मियों से मारपीट मामले में AAP विधायक सोमनाथ भारती को 2 साल की जेल, बाद में मिली जमानत

एम्स के सुरक्षाकर्मियों से मारपीट मामले में दो साल की जेल के बाद सोमनाथ भारती मिली जमानत

सोमनाथ भारती (Photo Credits; ANI)

नई दिल्ली: दिल्ली एम्स के सुरक्षाकर्मियों से मारपीट के मामले में आप विधायक सोमनाथ भारती (Somnath Bharti) के खिलाफ दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट (Rouse Avenue Court) ने दो साल की सजा और एक लाख रुपये का जुर्माना सुनाई है. कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि जुर्माना न भरने पर एक महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. लेकिन सोमनाथ भारती के खिलाफ सजा सुनाये जाने के बाद उन्हें  दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi High Court) से बीस हजार रुपये के निजी मुचलके पर जमानत मिल गई हैं

कोर्ट ने भारती पर एम्स सुरक्षाकर्मियों से मारपीट और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के मामले में उन्हें दोषी पाया.  जिसके बाद कोर्ट ने आप विधायक भारती के खिलाफ सुरक्षाकर्मियों से मारपीट में जहां उन्हें दो साल की सजा सुनाया. वहीं चार अन्य आरोपियों को मामले से बरी कर दिया. मामले में कुल पांच लोगों को को अस्पताल की तरफ से आरोपी बनाया गया था. यह भी पढ़े: Somnath Bharti को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा गया, उत्तर प्रदेश में किया गया था गिरफ्तार 

सोमनाथ भारती को मिली जमानत:

आप विधायक सोमनाथ भारती के खिलाफ दिल्ली के एम्स के सुरक्षाकर्मियों  से मारपीट मामले में 2016 में एक केस दर्ज हुआ था. जिसके बाद से ही मामले की सुनवाई दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट  में हो रही थी. जिस मामले में सुनवाई पूरी होने के बाद कोर्ट मामले में आप विधायक भारती को दोषी पाए जाने के बाद यह सजा सुनवाई हैं.

वहीं इसके पहले आप विधायक भारती हाल ही में उत्तर प्रदेश पुलिस ने सीएम योगी पर टिप्पणी करने के मामले हिरासत में लिया था. उन्हें कई दिन और रात हिरासत में ही गुजारने पड़े थे. हालांकि बाद में उन्हें सशर्त जमानत मिल गई.

 

 

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