नई दिल्ली. दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को अपना पहला फैसला लेते हुए राशन डोर स्टेप डिलिवरी की होम डिलीवरी संबंधित योजना को मंजूरी देते हुए खाद्य विभाग को इसे तुरंत लागू करने के निर्देश दिए हैं. अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा, राशन को घर-घर पहुंचाने की योजना को सभी विरोधों को दरकिनार कर मंजूरी दे दी. इस योजना के बारे में मुझे रोजाना सूचित करने के निर्देश दिए हैं. उपराज्यपाल अनिल बैजल ने इससे संबंधित फाइल को रोक रखी थी.
उपराज्यपाल बैजल के सभी आपत्तियों और सवालों को केजरीवाल ने अपने आदेश में खारिज कर दिया है. बता दें कि कुछ दिनों पहले केजरीवाल ने उपराज्यपाल के दफ्तर पर धरना प्रदर्शन किया था. जिसमें एक मांग यह भी थी. वहीं मार्च महीनें में उपराज्यपाल अनिल बैजल ने इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया था. दिल्ली सरकार ने छह मार्च को एक प्रस्ताव पारित किया था, जिसमें लाभार्थियों को उनके घर पर राशन के पैकेट पहुंचाने का प्रावधान था. यह आपूर्ति एक निजी कंपनी द्वारा की जानी थी.
Directed dept to keep me informed of daily progress https://t.co/csyYR8XdlH
— Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) July 6, 2018
गौरतलब हो कि सुप्रीम कोर्ट की एक पांच जजों की संवैधानिक पीठ ने बुधवार को सर्वसम्मति से कहा था कि दिल्ली के उप राज्यपाल संवैधानिक रूप से चुनी हुई सरकार की 'सहायता और सलाह' को मानने के लिए बाध्य हैं. इस निर्णय को ऐतिहासिक बताते हुए दिल्ली में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी ने सराहना की है और कहा है कि न्यायालय के इस फैसले के बाद राजधानी के प्रशासनिक नियंत्रण और शासन को लेकर कटु खींचतान भी समाप्त हो गई है.
चीफ जस्टिस प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली सर्वोच्च न्यायालय की संवैधानिक पीठ ने बुधवार को फैसला सुनाते हुए कहा कि दिल्ली के शासन की असली शक्तियां निर्वाचित प्रतिनिधियों के पास हैं और इनके विचार और निर्णय का सम्मान होना चाहिए.