Gujarat: जिंदगी और मौत से संघर्ष कर रहा कोरोना संक्रमित पति, पत्नी ने मांगी ‘प्रेम निशानी’ तो कोर्ट भी नहीं कर सका मना, वेंटिलेटर पर ही एकत्र किया गया स्पर्म

गुजरात (Gujarat) के वडोदरा (Vadodara) के एक अस्पताल ने बुधवार को कहा कि उसने एक कोविड​​​​-19 मरीज के स्पर्म (Sperm) सफलतापूर्वक एकत्र कर लिए है. दरअसल अस्पताल ने संक्रमित का वीर्य (शुक्राणु) गुजरात हाईकोर्ट (Gujarat High Court) के आदेश पर एकत्र किया है. लाइफ सपोर्ट पर मौजूद मरीज की पत्नी ने इसके लिए कोर्ट में एक याचिका दायर की थी.

प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credits: PTI)

अहमदाबाद: गुजरात (Gujarat) के वडोदरा (Vadodara) के एक अस्पताल ने बुधवार को कहा कि उसने एक कोविड​​​​-19 मरीज के स्पर्म (Sperm) सफलतापूर्वक एकत्र कर लिए है. दरअसल अस्पताल ने संक्रमित का वीर्य (शुक्राणु) गुजरात हाईकोर्ट (Gujarat High Court) के आदेश पर एकत्र किया है. लाइफ सपोर्ट पर मौजूद मरीज की पत्नी ने इसके लिए कोर्ट में एक याचिका दायर की थी. मृतक के वीर्य पर केवल उसकी पत्नी का अधिकार है: कोर्ट

बताया जा रहा है कि मरीज की हालत बेहद गंभीर है और उसका बचना बहुत मुश्किल है. कोरोना वायरस की चपेट में आने के बाद मरीज को 10 मई को स्टर्लिंग अस्पताल (Sterling Hospital) में एडमिट करवाया गया था. तब से उसकी हालत में सुधार नहीं हुआ और उसके दोनों फेफड़े खराब हो गए है. उसके कई अंगों ने काम करना बंद कर दिया हैं. फिलहाल उसे वेंटिलेटर सपॉर्ट पर रखा गया है.

ऐसे हालात में डॉक्टरों को उसके बचने की कोई उम्मीद नहीं है. लेकिन महिला अपने पति से एक बच्चा चाहती है. इसलिए उसने अस्पताल प्रशासन से अपने पति का स्पर्म प्रिजर्व करने का अनुरोध किया, जिससे वह आईवीएफ/असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नॉलजी (IVF/ART) से मां बन सके. लेकिन अस्पताल ने स्पर्म प्रिजर्व करने से इनकार कर दिया क्योकि महिला का पति बेसुध है और बिना उसकी अनुमति के स्पर्म एकत्र नहीं किया जा सकता है. जिसके बाद महिला ने गुजरात हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया. सेक्स से भी फैल सकता है कोरोना वायरस? संक्रमित पुरुषों के स्पर्म में मिला कोविड-19 वायरस: स्टडी

महिला की याचिका पर तत्काल सुनवाई करते हुए कोर्ट ने मंगलवार शाम को अस्पताल से जल्द से जल्द स्पर्म प्रिजर्व करने की प्रक्रिया शुरू करने को आदेश दिया. स्टर्लिंग अस्पताल के जोनल डायरेक्टर अनिल नांबियार (Anil Nambiar) ने बुधवार को मीडिया को बताया कि अदालत का आदेश मिलने के कुछ घंटों के भीतर डॉक्टरों ने मंगलवार की रात मरीज के स्पर्म को सफलतापूर्वक इकट्ठा कर लिया. इसी अस्पताल में मरीज एडमिट है. गुजरात में कोविड-19 के 24 नए मामले आए, 74 ठीक हुए; कोई नई मौत नहीं

कोर्ट के निर्देश के मुताबिक अभी मरीज के स्पर्म को उचित रूप से संग्रहीत किया गया है. आईवीएफ प्रक्रिया कोर्ट की अनुमति के बाद शुरू की जाएगी. गुजरात हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और अस्पताल के निदेशक को नोटिस जारी कर महिला की आईवीएफ/एआरटी प्रक्रिया की अनुमति की याचिका को लेकर जवाब मांगा है. इस मामले की अगली सुनवाई 23 जुलाई को होगी.

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