COVID-19: कोरोना की रफ्तार पर कब लगेगा ब्रेक? पिछले 24 घंटे में दिल्ली में 16699 नए मामले, महाराष्ट्र में 61 हजार का आंकड़ा पार
कोरोना से जंग (Photo Credit: PTI)

नई दिल्ली: देश की राजधानी दिल्ली और महाराष्ट्र कोरोना महामारी की चपेट में हैं. दिल्ली और मुंबई में कोरोना प्रतिबंधों के बाद भी कोविड-19 (COVID-19) के मामले तेजी के साथ बढ़ते जा रहे हैं. दिल्ली (Delhi) में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 16,699 नए मामले पाए गए, वहीं 112 लोगों की मौत हुई हैं. राहत की बात है कि 13,014 लोग इस महामारी से ठीक रिकवरी हुए हैं. वहीं महाराष्ट्र में कोरोना प्रतिबंध के बाद भी राज्य में कोरोना के मामले तेजी के साथ बढ़ रहे हैं. महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में कोरोना 61,695 नए केस पाए गए. वहीं 349 लोगों की मौत हुई हैं. हालांकि 53,335 लोग ठीक हुए हैं.

महाराष्ट्र में कोरोना की कड़ी को तोड़ने के लिए जहां राज्य सरकार द्वारा 14 अप्रैल से 30 अप्रैल तक लॉकडाउन जैसे प्रतिबंध लगाया गया है. इस दौरान आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी चीजों पर प्रतिबंध है. सरकार की तरफ से जारी आदेश में कानून का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की बात कही गई हैं. वहीं दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच इसकी कड़ी तोड़ने के लिए गुरुवार को दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल और सीएम अरविंद केजरीवाल के बीच एक बैठक हुई. बैठक में दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू लगाने के बारे में फैसला हुआ है. यह भी पढ़े: Coronavirus in Delhi: दिल्ली कोरोना वायरस की ‘तीसरी लहर’ का सामना कर रही : केजरीवाल

महाराष्ट्र में कोरोना के एक दिन में 61,695 नए केस:

सीएम अरविंद केजरीवाल ने वीकेंड कर्फ्यू की घोषणा करते हुए लोगों से इसका पालन करने की अपील भी की है. केजरीवाल ने कहा, वीकेंड कर्फ्यू शुक्रवार यानि कल रात 10 बजे से शुरू होकर सोमवार सुबह 6 बजे तक रहेगा. दिल्ली सरकार की तरफ से कहा गया है कि इस दौरान अगर जरूरत महसूस हुई तो वीकेंड कर्फ्यू (Weekend Curfew) की अवधि को बढ़ाया जा सकता है.

दिल्ली में वीकेंड लॉकडाउन के दौरान अत्यावश्यक सेवाओं को छूट रहेगी. निजी दफ्तरों के कर्मचारी वर्क फ्रॉम होम कर सकेंगे. इसके साथ ही शादियों के लिए छूट रहेगी, लेकिन इसके लिए मेहमानों को पहले से ही ई-पास यानी कर्फ्यू पास के लिए आवेदन करना होगा. एमसीडी के हर जोन में एक जोनल मार्केट खुला रहेगा. वहीं वीकेंड लॉकडाउन के दौरान जिम, होटल, स्पा और ऑडिटोरियम इत्यादि को बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं. हालांकि सिनेमा हॉल को 30 फीसदी की क्षमता के साथ चलाने की अनुमति दी गई है.