Coronavirus Update: रायपुर में होली मिलन और अन्य सार्वजनिक कार्यक्रमों पर प्रतिबंध
छत्तीसगढ़ में कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए रायपुर जिला प्रशासन ने होली मिलन और अन्य सार्वजनिक कार्यक्रमों की अनुमति नहीं देने का फैसला किया है.
रायपुर, 25 मार्च : छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) में कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए रायपुर जिला (Raipur District) प्रशासन ने होली मिलन और अन्य सार्वजनिक कार्यक्रमों की अनुमति नहीं देने का फैसला किया है. रायपुर जिले के अधिकारियों ने बताया कि कोरोना वायरस संक्रमितों की संख्या में लगातार वृद्धि होने के कारण जिलाधिकारी एस भारतीदासन ने आदेश जारी किया है कि होली मिलन या अन्य किसी भी प्रकार के सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित करने की अनुमति नहीं होगी. होलिका दहन के दौरान सैनिटाइजर (Sanitizer) का इस्तेमाल, सामाजिक दूरी का पालन और मास्क का उपयोग करने की शर्त का कड़ाई से पालन करते हुए अधिकतम पांच व्यक्ति उपस्थित रह सकेंगे.
आदेश में कहा गया है कि रायपुर जिले के अंतर्गत सभी पर्यटन स्थलों में आम जनता का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा तथा सभी प्रकार के धार्मिक कार्यक्रमों और त्यौहार, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक एवं खेलकूद समारोहों, मेलों और अन्य किसी प्रकार के सार्वजनिक कार्यक्रमों का आयोजन प्रतिबंधित रहेगा. विवाह, अंत्येष्टि जैसे आवश्यक कार्यक्रमों में अधिकतम 50 व्यक्तियों को ही शामिल होने की अनुमति होगी. सभा, धरना, रैली, जुलूस अथवा सार्वजनिक प्रदर्शन प्रतिबंधित रहेंगे. यह भी पढ़ें : Coronavirus Lockdown: मध्य प्रदेश में भी बढ़ रहे कोरोना वायरस के केस, चार और जिलों में रविवार को लगेगा लॉकडाउन
आदेश में कहा गया है कि अन्य राज्यों से हवाई यात्रा, रेल अथवा सड़क मार्ग से जिले में प्रवेश करने वाले सभी व्यक्तियों के लिए सात दिनों तक घर में पृथक वास में रहना अनिवार्य होगा. आदेश में कहा गया है कि यदि किसी व्यक्ति को सर्दी, खांसी, बुखार, सांस लेने में तकलीफ, स्वाद या गंध महसूस नहीं होना, दस्त, उल्टी या शरीर में दर्द की शिकायत हो, तो उसके लिए निकटतम केंद्र में कोविड-19 जांच कराना तथा जांच रिपोर्ट प्राप्त होने तक पृथक-वास में रहना अनिवार्य होगा.