Chennai News: चेन्नई में SBI बैंक मैनेजर को थप्पड़ मारने का आरोप, पूर्व केंद्रीय मंत्री एमके अलगीरी की बेटी कायलविझि पर केस दर्ज; VIDEO
पूर्व केंद्रीय मंत्री एम.के. अलागिरी की बेटी और दिवंगत पूर्व मुख्यमंत्री एम. करुणानिधि की पोती कायलविझि अलागिरी के खिलाफ चेन्नई की अद्यार पुलिस ने भारतीय स्टेट बैंक (SBI) के एक शाखा प्रबंधक के साथ मारपीट करने और उन्हें धमकाने का मामला दर्ज किया है
Chennai News: पूर्व केंद्रीय मंत्री एम.के. अलागिरी की बेटी और दिवंगत पूर्व मुख्यमंत्री एम. करुणानिधि की पोती कायलविझि अलागिरी के खिलाफ चेन्नई की अद्यार पुलिस ने भारतीय स्टेट बैंक (SBI) के एक शाखा प्रबंधक के साथ मारपीट करने और उन्हें धमकाने का मामला दर्ज किया है. यह घटना शहर के अद्यार इलाके में स्थित एक कमर्शियल इमारत में लिफ्ट की मरम्मत को लेकर हुए विवाद के बाद सामने आई.
घटना का सीसीटीवी (CCTV) फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने शिकायत के आधार पर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है. यह भी पढ़े: Latur Shocker: महिला ट्रैफिक पुलिस ने खोया आपा, युवती को जड़ दिया थप्पड़, ट्रिपल सीट बैठकर आने की लड़कियों को दी सजा, लातूर का वीडियो आया सामने;VIDEO
कायलविझि पर केस दर्ज
लिफ्ट की खराबी से शुरू हुआ विवाद
पुलिस रिपोर्ट के अनुसार, अद्यार में जिस कमर्शियल इमारत में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की एनआरआई (NRI) शाखा संचालित होती है, उसकी मालिक कायलविझि अलागिरी हैं. बैंक शाखा के प्रबंधक हरशीन सिंह ने इमारत में खराब पड़ी लिफ्ट को ठीक करवाने के लिए भवन मालिक के प्रतिनिधि से बार-बार अनुरोध किया था.
जब समस्या का समाधान नहीं हुआ, तो शाखा प्रबंधक ने सीधे कायलविझि से संपर्क किया. इसी बात से नाराज होकर कायलविझि 20 जुलाई को बैंक शाखा पहुंचीं और प्रबंधक के साथ बहस करने लगीं.
बहस के दौरान थप्पड़ मारने का आरोप
सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है कि कार्यालय में बातचीत के दौरान बहस बढ़ गई. बहस के बीच कायलविझि अपनी कुर्सी से उठीं और शाखा प्रबंधक को थप्पड़ मार दिया.
घटना के तुरंत बाद बैंक प्रबंधक ने अपने वरिष्ठ अधिकारियों को मामले की जानकारी दी और सीसीटीवी फुटेज साझा किया. इसके बाद एसबीआई क्षेत्रीय व्यावसायिक कार्यालय के मुख्य प्रबंधक नामाशिवायम ने अद्यार पुलिस स्टेशन में औपचारिक शिकायत दर्ज कराई.
पुलिस ने चार धाराओं के तहत दर्ज किया मामला
एसबीआई प्रबंधन की शिकायत और सीसीटीवी साक्ष्यों के आधार पर अद्यार पुलिस ने कायलविझि के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है. इनमें गाली-गलौज करने, अनाधिकार प्रवेश करने, स्वेच्छा से चोट पहुंचाने और आपराधिक धमकी देने से जुड़ी धाराएं शामिल हैं.
पुलिस अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि सीसीटीवी फुटेज को जांच का मुख्य हिस्सा बनाया गया है और आगे की कानूनी कार्रवाई जांच के निष्कर्षों के आधार पर की जाएगी. फिलहाल इस मामले पर कायलविझि या उनके प्रतिनिधियों की तरफ से कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है.