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Man Alleges Rape By Wife: सूरत में गजब मामला- पति ने पत्नी पर लगाया रेप करने का आरोप, बच्चों का भी कराया DNA टेस्ट

मामला तब और बिगड़ गया जब उस शख्स ने दंपति के दोनों बच्चों का DNA टेस्ट करवाया. रिपोर्ट में कहा गया है कि बच्चों में से एक न तो उसके द्वारा और न ही महिला के पहले पति द्वारा, बल्कि कोई तीसरा पुरुष उसका पिता था.

Man Alleges Rape By Wife: सूरत में गजब मामला- पति ने पत्नी पर लगाया रेप करने का आरोप, बच्चों का भी कराया DNA टेस्ट
कोर्ट (Photo Credits: Twitter/TOI)

Man Alleges Rape By Wife: गुजरात के सूरत में अमन ने अपनी पत्नी के खिलाफ रेप का केस दर्ज कराया है. पुलिस द्वारा अपना मामला दर्ज नहीं करने के बाद व्यक्ति ने एक स्थानीय अदालत का दरवाजा खटखटाया, जहां उसने अपनी पत्नी पर अपनी पहली शादी को छुपाने का आरोप लगाया. उसने कहा कि धोखे से यौन संबंध स्थापित करने के लिए सहमति प्राप्त की गई, जो कि बलात्कार की श्रेणी में आता है.

बच्चों का भी कराया DNA टेस्ट

दंपति की शादी को 10 साल हो गए थे और वे दो बच्चों की परवरिश कर रहे थे. उस व्यक्ति ने अदालत को बताया कि उसकी पत्नी ने यह तथ्य छिपाया था कि वह पहले से ही शादीशुदा थी और वह उसका दूसरा पति था. मामला तब और बिगड़ गया जब उस शख्स ने दंपति के दोनों बच्चों का DNA टेस्ट करवाया. रिपोर्ट में कहा गया है कि बच्चों में से एक न तो उसके द्वारा और न ही महिला के पहले पति द्वारा, बल्कि कोई तीसरा पुरुष उसका पिता था. ये भी पढ़ें- Mumbai Shocker: अवैध संबंध होने के शक में 69 वर्षीय बुजुर्ग ने पत्नी पर तेजाब फेंका

शादी के बाद दोनों पिछले 10 साल से शांति से रह रहे थे, लेकिन पति को अपनी पत्नी पर अवैध संबंध होने का शक था. उसने अतीत में खोदना शुरू किया और किसी तीसरे व्यक्ति के साथ अपनी पत्नी की चैट तक पहुंचने में सक्षम हो गया. चैट का खुलासा होने के बाद दंपती के बीच कहासुनी हो गई. उनके परिवार के सदस्यों ने उनकी शादी को बचाने की कोशिश की, लेकिन कोशिश व्यर्थ गई. पति ने अपनी पत्नी के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज कराने के लिए पुलिस से संपर्क किया. हालांकि पुलिस ने अभी मामला दर्ज नहीं किया है.

इसके बाद शख्स ने अपनी पत्नी के खिलाफ कोर्ट में रेप का केस दर्ज करा दिया. न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी की अदालत ने उनकी अपील को एक आपराधिक विविध आवेदन के रूप में स्वीकार कर लिया और अगली सुनवाई 11 अप्रैल को निर्धारित की गई. व्यक्ति के वकीलों ने मीडिया को बताया कि उसने पुलिस से दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 156 के तहत बलात्कार का मामला दर्ज करने का अनुरोध किया है.

(The above story first appeared on LatestLY on Apr 12, 2023 01:18 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).