SIMI पर बैन बरकरार, केंद्र सरकार ने प्रतिबंध 5 साल और बढ़ाया

आतंकी वारदातों में कथित तौर पर शामिल सिमी (स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया) पर से केंद्र सरकार ने बैन हटाने से इनकार कर दिया है. देश की सुरक्षा का हवाला देते हुए केंद्र ने सिमी पर लगे प्रतिबंध को 5 सालों के लिए बढ़ा दिया है.

प्रतिकात्मक तस्वीर (File Photo)

नई दिल्ली: आतंकी वारदातों में कथित तौर पर शामिल सिमी (स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया) पर से केंद्र सरकार ने बैन हटाने से इनकार कर दिया है. देश की सुरक्षा का हवाला देते हुए केंद्र ने सिमी पर लगे प्रतिबंध को 5 सालों के लिए बढ़ा दिया है. सरकार ने कहा है कि सिमी लगातार विध्वंसक गतिविधियों में शामिल रहा है. इसलिए उस पर प्रतिबंध लगाना जरुरी है.

गृह मंत्रालय के नोटिफिकेशन के बाद ये आदेश प्रभावी हो गया है. नोटिफिकेशन में कहा गया है, गैरकानूनी गतिविधियां (निरोधक) अधिनियम, 1967 की धारा 3 की उप धारा (1) और (3) के अंतर्गत केंद्र सरकार सिमी को एक गैरकानूनी संगठन घोषित करती है. गृह मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार, यदि सिमी की गैरकानूनी गतिविधियों पर अंकुश नहीं लगाया गया और इसे तुरंत नियंत्रित नहीं किया गया तो यह अपनी विध्वंसक गतिविधियों को जारी रखेगी, अपने फरार कार्यकर्ताओं को फिर से संगठित करेगी तथा देश विरोधी भावनाओं को भड़का कर धर्मनिरपेक्ष ढांचे को बाधित करेगी.

गृह मंत्रालय ने 58 ऐसे मामलों को सूचीबद्ध किया जिसमें सिमी के सदस्य कथित रूप से शामिल थे. इसमें बिहार के गया में 2017 में हुआ विस्फोट, 2014 में बेंगलुरू के चिन्नास्वामी स्टेडियम में विस्फोट और 2014 में ही भोपाल में जेल ब्रेक शामिल हैं. इस समूह के सदस्य कथित तौर पर बैंक लूट, पुलिसकर्मियों की हत्या, विस्फोट सहित अन्य मामलों में शामिल रहे हैं.

गौरतलब हो कि सबसे पहले कांग्रेस की यूपीए सरकार ने 1 फरवरी 2014 को सिमी पर पांच साल का प्रतिबंध लगाया था.

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