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सीसीपीए ने दो ई-कॉमर्स संस्थाओं को एसिड की ऑनलाइन बिक्री पर नोटिस जारी किया

सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन ऑथोरिटी (सीसीपीए) ने दो ई-कॉमर्स संस्थाओं, फ्लिपकार्ट इंटरनेट प्राइवेट लिमिटेड और फैशनियर टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड (मीशो डॉट कॉम) को उनके प्लेटफॉर्म पर रिपोर्ट किए गए एसिड की बिक्री से संबंधित घोर उल्लंघन के लिए नोटिस भेजा और उन्हें 7 दिनों के भीतर विस्तृत विवरण प्रस्तुत करने का निर्देश दिया.

सीसीपीए ने दो ई-कॉमर्स संस्थाओं को एसिड की ऑनलाइन बिक्री पर नोटिस जारी किया
Flipkart, Amazon (Photo Credits: Instagram)

नई दिल्ली, 16 दिसम्बर : सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन ऑथोरिटी (सीसीपीए) ने दो ई-कॉमर्स संस्थाओं, फ्लिपकार्ट इंटरनेट प्राइवेट लिमिटेड और फैशनियर टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड (मीशो डॉट कॉम) को उनके प्लेटफॉर्म पर रिपोर्ट किए गए एसिड की बिक्री से संबंधित घोर उल्लंघन के लिए नोटिस भेजा और उन्हें 7 दिनों के भीतर विस्तृत विवरण प्रस्तुत करने का निर्देश दिया.

भारत में उपभोक्ता हितों की निगरानी करने वाली संस्था सीसीपीए को इन ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर अत्यधिक संक्षारक एसिड की बिक्री का पता चला है. इसने इन ई-प्लेटफॉर्म पर ऐसे एसिड की आसान और अनियमित उपलब्धता पर सवाल उठाया है. ऐसे सुलभ तरीके से खतरनाक एसिड की उपलब्धता उपभोक्ताओं और बड़े पैमाने पर जनता के लिए खतरनाक और असुरक्षित हो सकती है. यह भी पढ़ें : Karnataka: कर्नाटक में हिंदू तीर्थ यात्रा मार्ग पर कीलें फेंकने के आरोप में दो गिरफ्तार

उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के अधिकारियों ने शुक्रवार को कहा, "दिल्ली में 17 वर्षीय एक लड़की पर तेजाब हमले की हाल की दुर्भाग्यपूर्ण घटना के आलोक में, जिसमें मीडिया रिपोटरें में यह बताया गया है कि कथित अपराधियों ने फ्लिपकार्ट से उक्त तेजाब खरीदा था, इसे सीसीपीए द्वारा एक विस्तृत प्रतिक्रिया प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है, साथ ही अपने ई-प्लेटफॉर्म पर एसिड की ऐसी उपलब्धता की चिंता को संबोधित करते हुए 7 दिनों के भीतर आवश्यक सहायक दस्तावेज देने का भी नर्देश दिया गया है."

संक्षारक एसिड की ऑनलाइन बिक्री की एक स्वत: जांच पर सीसीपीए, मीशो के संपर्क में आया और पाया कि यह सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के साथ-साथ गृह मंत्रालय द्वारा जारी की गई सलाह का उल्लंघन करते हुए ऐसे एसिड बेच रहा है. अधिकारियों ने कहा कि इन ई-कॉमर्स संस्थाओं द्वारा सीसीपीए के नोटिस के निर्देशों का पालन न करने पर उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के प्रावधानों के अनुसार सख्ती से निपटा जाएगा. उपभोक्ता संरक्षण (ई-कॉमर्स) नियम, 2020 की धारा 4 (3) के अनुसार, कोई भी ई-कॉमर्स इकाई किसी भी अनुचित व्यापार व्यवहार को नहीं अपनाएगी, चाहे वह अपने प्लेटफॉर्म पर व्यापार के दौरान हो या अन्य किसी और के साथ हो.

(The above story first appeared on LatestLY on Dec 16, 2022 05:08 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).